नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कैद, भाभी को कोर्ट ने कर दिया था बरी
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी सन्नी को जिला अदालत जज पूनम आर जोशी ने बीते बुधवार को दोषी करार दिया था। वहीं सबूतों के अभाव के चलते अदालत ने सन्नी की भाभी को बरी कर दिया था। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर सन्नी व उसकी भाभी के खिलाफ 2017 में केस दर्ज किया था।
दर्ज मामले के मुताबिक 17 वर्षीय पीडि़ता ने बताया था कि सन्नी उनके घर में भाई और भाभी के साथ किराये पर रहता था। एक दिन सन्नी की भाभी ने उसे फेशियल करवाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। वहां देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कहकर यह कहा कि बाद में दोनों की शादी करवा दूंगी। इसके बाद कमरे में पहले से मौजूद सन्नी ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीडि़ता के गर्भवती होने पर सन्नी उससे शादी करने से मुकर गया। पुलिस ने सन्नी और उसकी भाभी पर आइपीसी की धारा 342, 376, 506, 120बी और पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।