Move to Jagran APP

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कैद, भाभी को कोर्ट ने कर दिया था बरी

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 10:00 AM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 10:00 AM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कैद, भाभी को कोर्ट ने कर दिया था बरी
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कैद, भाभी को कोर्ट ने कर दिया था बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10  हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी सन्नी को जिला अदालत जज पूनम आर जोशी ने बीते बुधवार को दोषी करार दिया था। वहीं सबूतों के अभाव के चलते अदालत ने सन्नी की भाभी को बरी कर दिया था। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर सन्नी व उसकी भाभी के खिलाफ 2017 में केस दर्ज किया था।

loksabha election banner

दर्ज मामले के मुताबिक 17 वर्षीय पीडि़ता ने बताया था कि सन्नी उनके घर में भाई और भाभी के साथ किराये पर रहता था। एक दिन सन्नी की भाभी ने उसे फेशियल करवाने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। वहां देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कहकर यह कहा कि बाद में दोनों की शादी करवा दूंगी। इसके बाद कमरे में पहले से मौजूद सन्नी ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीडि़ता के गर्भवती होने पर सन्नी उससे शादी करने से मुकर गया। पुलिस ने सन्नी और उसकी भाभी पर आइपीसी की धारा 342, 376, 506, 120बी और पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.