चंडीगढ़ में कंज्यूमर फोरम ने दिया आदेश, इमर्जिंग वैली वापस करें उपभोक्ता की राशि
एक उपभोक्ता की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने इमर्जिंग वैली प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता की राशि को वापस देने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगडा की रहने वाली अंजली डाेगरा ने वर्ष 2011 में लांडरा स्थित इमर्जिंग वैली में एक प्लाॅट की बुकिंग की थी।
चंडीगढ़, जेएनएन। एक उपभोक्ता की शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने इमर्जिंग वैली प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता की राशि को वापस देने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगडा की रहने वाली अंजली डाेगरा ने वर्ष 2011 में लांडरा स्थित इमर्जिंग वैली में एक प्लाॅट की बुकिंग की थी। जिसकी एवज में उन्होंने बिल्डर्स को 12 दिसंबर 2011 को 18,06,750 रुपये की राशि दी थी। इस प्लॉट की कुल राशि 26,35,000 रुपये है। इस राशि में शिकायतकर्ता ने ब्यॉज के साथ बिल्डर्स को राशि दी थी। लेकिन आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी बिल्डर्स द्वारा शिकायतकर्ता को मालिकाना हक नहीं दिया। फोरम में दाखिल अपनी याचिका में अंजली ने बताया कि बिल्डर्स से बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने फोरम में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कवाई।
बिना कोई टीडीएस काटे करनी होगी रकम वापस
मामले में सुनवाई करते हुए फोरम ने आदेश दिया कि बिल्डर्स उपभोक्ता को पूरी राशि वापस करेगा और इस पर कोई भी टीडीएस काटा नहीं जाएगा। फोरम ने यह भी आदेश दिया कि ऑर्डर की कापी जारी होने के 30 दिनों के भीतर बिल्डर्स को यह राशि देनी होगी। इसमें 12 फीसद पीए प्लस और 3 फीसद पीए भी देना होगा।
मानसिक उत्पीड़न के लिए फाेर्म ने लगाया 50 हजार रुपये का अतिरिक्त हर्जाना
फाेरम ने बिल्डर्स पर मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी हर्जाना लगाया है। फाेरम के आदेशानुसार बिल्डर्स उपभोक्ता को हर्जाने के रूप में 50 हजार रुपये का भुगतान 30 दिनों के भीतर देना होगा। अगर बिल्डर्स तय समय के अंदर राशि का भुगतान नहीं करता है तो नौ फीसद प्रति वर्ष ब्यॉज दर के साथ उसे 50 हजार रुपये देने होंगे।