दवाई पर 10 गुना ज्यादा पैसे वसूलने का मामला, GMCH-32 के डायरेक्ट को जांच के आदेश
कंज्यूमर फोरम के आदेशों के न मानने पर फाेरम ने अब जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर को उनके यहां स्थित अपना केमिस्ट पर जांच करने के अादेश दिए है।
राजन सैनी, चंडीगढ़। कंज्यूमर फोरम के आदेशों के न मानने पर फाेरम ने अब जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर को उनके यहां स्थित अपना केमिस्ट पर जांच करने के अादेश दिए है। फाेरम ने डायरेक्टर को 29 अप्रैल तक जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। फाेरम ने 27 फरवरी, 2019 को एक डेंगू के पेशेंट से दवाई के 10 गुणा ज्यादा पैसे वसूलने पर अपना केमिस्ट और जीएमसीएच-32 पर पेनेल्टी लगाई थी। फोरम ने दोनों द्वारा शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये फाेरम के फंड में जमा करवाने के अादेश दिए थे। लेकिन अपना केमिस्ट ने फोरम के उन आदेशों की पालना अब तक नहीं की। अब फाेरम ने जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर का अपना केमिस्ट पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
पंजाब के मोहाली निवासी विकास अग्रवाल और यश गर्ग 18 दिसंबर, 2017 को बुखार की दवाई लेने के लिए उक्त अस्पताल में गए थे। वहां डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें डेंगू हुआ है। इसके बाद डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई को यश गर्ग ने अस्पताल परिसर मेंं मौजूद अपना केमिस्ट शॉप से खरीदा। दवाई खत्म होने पर शिकायतकर्ता ने किसी अन्य मेडिकल स्टोर से वही दवाई खरीदी। शिकायतकर्ता ने जब बिल देखा तो वह हैरान रह गया। देखा कि 650 एमजी (उतनी ही मात्रा में) की जो दवाई उसने इस स्टोर से खरीदी वह 18 रुपये की उसे मिली और अपना केमिस्ट मेडिकल शॉप ने उसे वही दवाई 180 रुपये में दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फोरम मेंं इसकी शिकायत दर्ज कराई।
वहीं विपक्ष पार्टी सुनवाई के दौरान बार-बार बुलाने पर भी जब नहीं आई तो फोरम ने उसे एक्स पार्टी घोषित कर दिया। अब फोरम ने जीएमएसएच अस्पताल और अपना केमिस्ट द्वारा शिकायतकर्ता को 108 रुपये रिफंड करने के साथ उसे केस खर्च और मुआवजा राशि देने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।