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Carry Bag के लिए पांच रुपये ज्यादा वसूलने पर आदित्य बिरला फैशन स्टोर पर लगा हर्जाना

कंज्यूमर फोरम ने कैरी बैग के नाम पर वसूली करने पर सख्ती दिखाई है। शहर के उभाेक्ताअाें की हमेशा यह शिकायत रहती है कि स्टाेर वाले ओवरचार्जिंग करते हैैं।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 25 Jul 2020 11:31 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2020 11:31 AM (IST)
Carry Bag के लिए पांच रुपये ज्यादा वसूलने पर आदित्य बिरला फैशन स्टोर पर लगा हर्जाना
Carry Bag के लिए पांच रुपये ज्यादा वसूलने पर आदित्य बिरला फैशन स्टोर पर लगा हर्जाना

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। कंज्यूमर फोरम ने कैरी बैग के लिए अलग से पांच रुपये लेने वाले एलांते मॉल स्थित आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड स्टोर पर हर्जाना लगाया है। 499 रुपये के सामान पर पांच रुपये कैरी बैग के लिए वसूलना यहां आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड स्टोर को मंहगा पड़ गया। फोरम ने मामले में सुनवाई करते हुए स्टोर की तरफ से शिकायतकर्ता को 100 रुपये मुआवजा राशि,1100 रुपये केस खर्च के साथ पांच रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।

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क्या है पूरा मामला

सेक्टर-34 निवासी रजत सेठी ने कंज्यूमर फोरम में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह 17 अगस्त, 2019 को उक्त स्टोर से सामान खरीदने के लिए गए थे। सामान खरीदने के बाद जब वह पैसे देने के लिए बिलिंग काउंटर पर गए तो वहां बैठे स्टाेर कर्मचारी ने सामान के 499 रुपये बताए। लेकिन जब रजत ने बिल देखा तो वह हैरान रह गए कि बिल में कैरी बैग के लिए पांच रुपये अलग से लगाए हुए है।]

कर्मचारी को ऐसा करना गैर कानूनी बताया, लेकिन वह नहीं माना और पांच रुपये अलग से लिए। वहीं स्टोर की तरफ से जवाब दायर किया कि उन्होंने शिकातयकर्ता को कैरी बैग उनकी मंजूरी लेने के बाद ही दिया था। इसलिए उनकी तरफ से सर्विस देने में कोताही नहीं बरती गई है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।

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