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कार कंपनी से तय समय में नहीं मिली गाड़ी की डिलवरी और फिर चेक भी हुआ बाउंस, अब देना होगा हर्जाना

कमीशन ने शिकायतकर्ता की ओर से गाड़ी की बुकिंग के लिए जमा करवाए हुए एक लाख रुपये बयाज के समेत लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 10000 रुपये और केस खर्च के 7000 रुपये देने के लिए भी कहा है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 11:52 AM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 11:54 AM (IST)
कार कंपनी से तय समय में नहीं मिली गाड़ी की डिलवरी और फिर चेक भी हुआ बाउंस, अब देना होगा हर्जाना
कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ अब यह फैसला सुनाया है। (File Photo)

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली स्थित ग्रैंड ऑटो कैपिटल कंपनी पर तय समय पर गाड़ी न देने और इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए हर्जाना लगाया है। कमीशन ने शिकायतकर्ता की ओर से गाड़ी की बुकिंग के लिए जमा करवाए हुए एक लाख रुपये नौ प्रतिशत बयाज के साथ वापस लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए दस हजार रुपये केस खर्च और सात हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए भी कहा है।

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मनीमाजरा निवासी हितेश कटयाल ने जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी से सितंबर, 2018 में स्कोड़ा सुपर्ब गाड़ी बुक की थी। इसके लिए एक लाख रुपये भी एडवांस में जमा करवा दिए थे। कंपनी ने ईमेल के जरिए उन्हें कहा था कि 12 दिसंबर, 2018 तक गाड़ी की डिलवरी कर देंगे। अगर वह इस तिथि तक गाड़ी नहीं दे सके तो जमा करवाए हुए पूरे पैसे बिना कोई चार्ज लिए वापस कर दिए जाएंगे।

शिकायकर्ता ने कहा कि उन्होंने कई बार गाड़ी की डिलवरी के बारे में कंपनी से बात की लेकिन हर बार कंपनी ने तय समय पर गाड़ी की डिलवरी कर दी जाने का वादा किया। लेेकिन कंपनी 12 दिसंबर तक गाड़ी की डिलवरी नहीं कर पाई। वहीं इसके बाद शिकायतकर्ता ने बुकिंग कैंसिल करने के लिए फोन किया अौर पैसे वापिस करने के लिए कहा। लेकिन पहले तो कंपनी ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में 20 दिसंबर को एक चेक दिया। जब उसने चेक को बैंक में लगाया तो अकाउंट में पैसे नहीं होने की वजह से वह बाउंस हो गया। परेशान होकर हितेश ने कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया। वहीं अपना पक्ष रखने के लिए कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कमीशन ने कंपनी को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ अब यह फैसला सुनाया है।

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