Carry Bag के पैसे लेने पर Pantaloons Store और Big Bazaar पर लगा हर्जाना
फोरम ने बिग बाजार और पेंटालून स्टोर को एक-एक हजार रुपये मुआवजा और 500-500 रुपये केस खर्च के रूप में भरने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। सामान खरीदने के लिए अाए ग्राहकों से कैरी बैग के लिए पैसे वसूलना बिग बाजार और एलांते मॉल स्थित पेंटालून स्टोर को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए दोनों पर हर्जाना लगाया है। फोरम ने बिग बाजार और पेंटालून स्टोर की तरफ से शिकायतकर्ताओं को एक-एक हजार रुपये मुआवजा और 500-500 रुपये केस खर्च के रूप में देने के लिए कहा है।
अपनी शिकायत में सेक्टर-44 निवासी प्रियंका भाटिया और पंचकूला निवासी अनुज गर्ग ने बताया कि वह बिग बाजार और एलांते मॉल स्थित पेंटालून के स्टोर में सामान खरीदने के लिए गए थे। जब वह बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए गए तो बिग बाजार के कर्मचारी ने 24 रुपए और पेंटलून स्टोर के कर्मचारी ने पांच रुपए कैरी बैग के लिए अलग से वसूल किए। दोनों ही शिकायतकर्ताओं ने इसके बाद कंज्यूमर फोरम में केस दायर किया।
वहीं अपना पक्ष रखते हुए बिग बाजार और पेंटालून ने कहा कि ग्राहक की मंजूरी मिलने के बाद ही कैरी बैग दिया जाता है। स्टोर में हर जगह कैरी बैग की कीमत लिखी हुई है। इसलिए इसमें उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।
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