कंज्यूमर फोरम का एडमिशन फीस लौटाने का आदेश, छात्रा को ठीक नहीं लगा था कॉलेज का माहौल
डेराबस्सी की रितिका को देहरादून स्थित एक मैनेजमेंट संस्थान का माहौल ठीक नहीं लगा तो उसने अपनी फीस लौटाने की मांग की थी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कंज्यूमर फोरम ने देहरादून स्थित दून बिजनेस स्कूल प्रबंधन को उसके यहां एडमिशन लेने वाली छात्रा को उसकी स्कूल एडमिशन फीस वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कॉलेज प्रबंधन को शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा और 7 हजार रुपये केस खर्च देने के भी आदेश दिए हैं।
डेराबस्सी निवासी रितिका रावत ने 22 जून, 2018 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित दून बिजनेस स्कूल में एमबीए कोर्स में एडमिशन लिया था। उसने एडमिशन फीस 35 हजार रुपये कॉलेज में जमा करवा दी थी। लेकिन, जब शिकायतकर्ता 26 जून 2018 को माता-पिता के साथ कॉलेज पहुंचीं तो उन्हें वहां का माहौल ठीक नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने उसी दिन कॉलेज प्रबंधन को उनकी एडमिशन फीस वापस करने के लिए उनको ईमेल किया। लेकिन, स्कूल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
27 सितंबर 2018 को शिकायतकर्ता ने कॉलेज प्रबंधन को लीगल नोटिस भी भेजा। उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने कॉलेज के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस दायर किया। नोटिस के बाद कॉलेज प्रबंधन की ओर से जवाब दिया गया कि एडमिशन से पहले शिकायतकर्ता को सेक्टर-35 के एक होटल में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और उसके बाद ही उन्होंने एडमिशन लिया था। मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। वहीं शिकायतकर्ता ने कहा कि एडमिशन फीस भरने के बाद वह एक दिन भी कॉलेज नहीं गईं। इसलिए उसकी फीस वापस करने के साथ इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने कॉलेज प्रबंधन को शिकायतकर्ता द्वारा भरी गई फीस से एक हजार रुपये खर्च काटकर शेष लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मुआवजा और 7 हजार रुपये केस खर्च देने के भी आदेश दिए हैं।