व्हिस्की की बोतल में निकला कॉकरोच, लगा जुर्माना
जागरण संवाददाता चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-22 स्थित साई इंटरप्राइजेज शॉप क
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : स्टेट कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-22 स्थित साई इंटरप्राइजेज शॉप की अपील को खारिज करते हुए कंज्यूमर फोरम-1 द्वारा दिए गए ऑर्डर को पूरा करने का आदेश दिया है। ग्राहक द्वारा उक्त शॉप से खरीदी गई व्हिस्की की बोतल से कॉकरोच निकलने पर कंज्यूमर फोरम-1 ने साई इंटरप्राइजेज द्वारा 50 हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही शिकायकर्ता को 50 हजार रुपये मुआवजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च और बोतल के 580 रुपये भी वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन उक्त साई इंटरप्राइजेज ने इस आदेश के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर में अपील दायर की थी। अब स्टेट कंज्यूमर ने भी कंज्यूमर फोरम के फैसले को सही ठहराया है। सेक्टर-22ए निवासी अजय कुमार यादव ने उक्त शॉप से 16 अक्टूबर, 2016 को ब्लेंडर प्राइड (750 एमएल) की बोतल 580 रुपये में खरीदी थी। जिसकी पेमेंट उन्होंने क्रेडिट कार्ड से की। घर जाकर जब बोतल का बॉक्स खोला तो देखा कि बोतल लीक हो रही थी। इसके अलाव बोतल में दो मरे कॉकरोच भी थे। जब अजय ने शॉप और व्हिस्की मेन्युफैक्चरर को इसकी शिकायत की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। परेशान होकर अजय ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दी। साई इंटरप्राइजेज ने दिया ये जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान साई इंटरप्राइजेज ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि जिस समय अजय बोतल को लेकर गए थे, उस समय वह उसको दो बार चेक करके लेकर गए थे। वहीं हरियाणा स्थित प्रनोद रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी (मैन्युफैक्चरर) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अजय ने जिस बोतल में कॉकरोच होने की बात कही है, उसका बैच नंबर 028 है और बॉक्स का नंबर 036 है। दोनों की मेन्युफैक्चरिग डेट भी अलग है। कहा कि अजय ने कंपनी पर झूठा केस दायर किया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया।