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धोखाधड़ी मामले में आरोपित बिजनेसमैन और उसके परिवार के खिलाफ चालान पेश

करीब छह वर्ष के बाद सीबीआइ ने सेक्टर नौ की कोठी नंबर 305 की खरीद फरोत में हुई धोखाधड़ी मामले में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 06:30 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 06:30 AM (IST)
धोखाधड़ी मामले में आरोपित बिजनेसमैन और उसके परिवार के खिलाफ चालान पेश
धोखाधड़ी मामले में आरोपित बिजनेसमैन और उसके परिवार के खिलाफ चालान पेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : करीब छह वर्ष के बाद सीबीआइ ने सेक्टर नौ की कोठी नंबर 305 की खरीद फरोत में हुई धोखाधड़ी मामले में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। सीबीआइ ने यह चालान आइपीसी की धाराओं के तहत पेश किया है।बता दें कि इससे पहले सीबीआइ ने आरोपितों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सीबीआइ ने मामले में आरोपित बिजनेसमैन गुरकिरपाल सिंह चावला की पत्नी जगजीत कौर, बेटे एचएस चावला, रिश्तेदार गुरचरण सिंह भट्टी और सरबजीत सिंह के खिलाफ चालान पेश किया है। वहीं आरोपितों की सूची में गुरकिरपाल सिंह का नाम भी शामिल है। लेकिन बीते चार महीने पहले गुरकिरपाल ने आत्महत्या कर ली थी। सेक्टर नौ निवासी दीपा दुग्गल ने सेक्टर-17 थाना पुलिस में गुरकिरपाल सिंह चावला और उनकी फैमिली के खिलाफ शिकायत दी थी। दीपा ने उन पर सेक्टर-9 की एक प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए फर्जी कागजात देने के आरोप लगाए थे। वहीं, चावला ने सेक्टर-3 थाने में दीपा दुग्गल के खिलाफ शिकायत दी थी। बाद में केस सीबीआइ को ट्रांसफर हो गया। सीबीआइ ने इस केस में दोनों पक्षों के खिलाफ अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी।लेकिन कोर्ट ने दीपा दुग्गल के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट तो मंजूर कर ली थी लेकिन चावला और उसके परिवार के खिलाफ केस की जांच करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि इसी केस में चावला की बेटी की शिकायत चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी आरसी मीणा, बिजनेसमैन अमन ग्रोवर और संजय दहूजा को उसके पिता गुरकिरपाल को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। वहीं बाद में संजय दहूजा को सीबीआइ ने सरकारी गवाह बना लिया था।

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