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हेल्थ इंश्येारेंस का क्लेम न देने पर चंडीगढ़ की मैक्स बूपा बीमा कंपनी पर लगा 20 हजार रुपये हर्जाना

चंडीगढ़ की स्वास्थ्य बीमा कंपनी पर क्लेम की राशि न देने पर हर्जाना लगाया गया है। उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कंपनी को 20 हजार रुपये हर्जाना राशि के तौर पर भरने होंगे।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 02:26 PM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 02:26 PM (IST)
हेल्थ इंश्येारेंस का क्लेम न देने पर चंडीगढ़ की मैक्स बूपा बीमा कंपनी पर लगा 20 हजार रुपये हर्जाना
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की राशि न देने पर सेक्टर-8सी स्थित मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 20 हजार रुपये हर्जाना लगा है। चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग-2 में कंपनी के खिलाफ सेक्टर-43बी के रहने वाले अभिषेक गुप्ता ने शिकायत की थी। इसी शिकायत की सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी पर हर्जाना लगाया।

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अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि उक्त कंपनी से दो साल के प्रीमियम पर एक हेल्थ पॉलिसी ली थी। उन्हें स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगी, जिसके बाद उन्हाेंने 28 मार्च से 18 मई 2019 को त्वचा विशेषज्ञ डॉ स्वामी दास मेहता से उपचार करवाया। लेकिन उसके बाद स्किन से जुड़ी दवाइयां लेने के बाद उन्हें बुखार हो गया था। इसके बाद 15 जून 2019 को लुधियाना स्थित मोहन दाई ओसवाल अस्पताल में 19 जून 2019 तक अस्पताल में भर्ती रहे।वहां से डिस्चार्ज होने के बाद शिकायतकर्ता ने जून से अगस्त 2019 के महीने में विभिन्न तारीखों में मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर इलाज करवाने में 1,20,845 रुपये का खर्च हुआ।

उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए अप्लाई करने के साथ ही इलाज के दौरान खर्च हुई राशियों के बिल दस्तावेजों के साथ जमा किए। लेकिन चार नवंबर 2019 को कंपनी ने शिकायतकर्ता का क्लेम खारिज कर दिया।शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने कंपनी से कई बार संपर्क कर क्लेम के खारिज करने का कारण पूछा तो कंपनी से यह भी नहीं बताया। सुनवाई करते हुए आयोग ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,20,845 रुपये वापस देने का आदेश दिया।


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