दुकान, खंभे, शटर के हैंडल और सड़क पर थूक रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपित 18 वर्षीय नवी मोहम्मद के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट की धारा वायरस फैलाने की धारा 269 सीआरपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। सेक्टर-41 के गांव बड़हेड़ी स्थित शॉप, खंभे, शटर के हैंडल और सड़क पर शुक्रवार दोपहर थूकने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित 18 वर्षीय नवी मोहम्मद के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट की धारा, वायरस फैलाने की धारा 269, सीआरपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। इस दौरान सूचना पाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपित को अपने हवाले लेकर सैंपल जांच के लिए भेज दिया। सेक्टर-40 निवासी गुरजोत सिंह ने दोपहर पुलिस कंट्रोल रुम में शिकायत दी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपनी लैब में मौजूद था कि अचानक उसकी नजर आरोपित युवक पर पड़ी। वह बंद दुकान के शटर, हैंडल और बरामदे में बने खंभे पर थूक रहा था। उसके अंदर जुकाम के लक्षण भी नजर आ रहे थे। आरोपित की हरकत देखकर पहले उसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन, वह दोबारा से थूकने लगा। जिसके बाद सफाई कर्मचारियों की मदद से उससे काबू कर पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया। उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम जीएमएसएच-16 लेकर चली गई।
बड़हेड़ी में रहकर फेरी लगाकर बेचता था सामान
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपित नवी मोहम्मद बड़हेड़ी में किराए पर रहता है। वह मूलरुप से हाथरस का रहने वाला है। कफ्र्यू लागू होने से पहले फेरी लगाकर सेक्टर-15, सेक्टर-22, सेक्टर-19, और सेक्टर-41 में हैंड बैंड जैसे सामान बेचता था। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपित का किसी जमाती से ताल्लुक तो नही है। इसके अलावा इस तरह की हरकत करने की वजह क्या थी।
नहीं मिले कोरोना के लक्षण
पुलिस के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की जांच दौरान आरोपित के अंदर कोरोना के एक भी लक्षण नहीं मिले थे। जिसकी वजह से देर शाम तक उसे वापस भेज दिया गया था। पुलिस केस के मामले में जमानती धाराओं की वजह से थाना पुलिस जमानत देकर जांच में लगी है। पुलिस विभाग ने इस मामले में कानूनी सलाह भी मांगी है।
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