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Chandigarh: 8128 रुपये में खरीदे नए गद्दे 3 महीने में हुए खराब, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 10 हजार रुपये हर्जाना

शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी बाद में खराब गद्दे बदलकर नए गद्दे दिए गए। लेकिन कंपनी ने किसी दूसरे ब्रांड के गद्दे उन्हें थमा दिए जिनके लिए कंपनी ने 9052 रुपये और ले लिए। वहीं शिकायत की सुनवाई के दौरान कंपनी के तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 27 Nov 2021 05:05 PM (IST)Updated: Sat, 27 Nov 2021 05:05 PM (IST)
Chandigarh: 8128 रुपये में खरीदे नए गद्दे 3 महीने में हुए खराब, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 10 हजार रुपये हर्जाना
कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को गद्दे की 50 फीसद राशि वापस करने का आदेश भी दिया है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने नामी कंपनी के नए गद्दे 8128 रुपये में खरीदे। करीब 3 महीने में ही गद्दे खराब हो गए। व्यक्ति ने इसकी शिकायत चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में दी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर दस हजार रुपये हर्जाना लगाया। इसके अलावा केस खर्च के रूप में सात हजार रुपये जमा करवाने के साथ ही गद्दे की 50 फीसद राशि वापस करने का आदेश दिया है। कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ सेक्टर-35 स्थित सरदार गुरचरण सिंह ने शिकायत दी थी।

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शिकायत में सरदार गुरचरण सिंह ने कहा कि उन्हाेंने वेस्टर्न कमांड स्थित सीएसडी कैंटीन से कंपनी के गद्दे खरीदे थे। गद्दे की एक साल की गारंटी थी। करीब तीन महीने में ही गद्दे खराब हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को ई-मेल से शिकायत भी दी थी। कंपनी की तरफ से दो महीने तक उनकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी बाद में खराब गद्दे बदलकर नए गद्दे दिए गए। लेकिन कंपनी ने किसी दूसरे ब्रांड के गद्दे उन्हें थमा दिए, जिनके लिए कंपनी ने 9052 रुपये और ले लिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि डिफेकटिव पीस पर पांच साल की वारंटी और एक साल की गारंटी थी। बावजूद कंपनी की ओर से उनसे चार्ज किया।

आयोग की ओर भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में कंपनी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। इस बात को लेकर आयोग ने कंपनी के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा कि कंपनी  कंपनी की ओर अनुचित व्यापार किया गया है जोकि उपभोक्ता कानून का उल्लंघन है। इसके बाद आयोग ने कंपनी पर दस हजार रुपये हर्जाना लगाया है।


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