चंडीगढ़ कोठी प्रकरणः मामले में मुख्य आरोपित संजीव महाजन हाई कोर्ट में लगाएगा जमानत की गुहार
चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित कोठी को कब्जाने के मामले में आरोपित हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार मामले में मुख्य आरोपित संजीव महाजन अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगा सकता है।
चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित कोठी को कब्जाने के मामले में आरोपित हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार मामले में मुख्य आरोपित संजीव महाजन अब जमानत के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगा सकता है। संजीव महाजन को दो मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तीन मार्च को उसे जिला अदालत में पेश किया गया था। वहीं नौ मार्च से महाजन जेल में ही है।
महाजन ने जमानत के लिए जिला अदालत में निचली अदालत से लेकर सेशन कोर्ट तक में अर्जी लगाई थी लेकिन हर जगह से उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब महाजन को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार महाजन के वकील हाई कोर्ट में आने वाले दिनों में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। महाजन ने इससे पहले 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
कोठी प्रकरण में अन्य आरोपित को मिली जमानत के बाद लिया फैसला
कोठी को कब्जाने के मामले में एक और आरोपित मनीष गुप्ता को बुधवार को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि महाजन की ओर से भी हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की जा सकती है। पहले भी महाजन के वकील हाई कोर्ट में याचिका लगाने की बात कह चुके हैं।
वकील का आरोप- रंजिश के चलते महाजन को फंसाया गया
कोठी प्रकरण मामले में संजीव महाजन के मुख्य वकील तरमिंदर सिंह और राजेश शर्मा ने जिला अदालत में अपनी दलील के दौरान कहा था कि संजीव महाजन को रंजिश के चलते इस मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस को महाजन के खिलाफ न तो रिमांड के दौरान सुबूत मिले हैं और न ही उसके घर की तलाशी करने पर कोठी हड़पने से जुड़ा कोई सुराग मिला है। इसलिए संजीव महाजन को साजिश के तहत इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।