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चंडीगढ़ कोठी प्रकरणः आरोपित दलजीत सिंह की गिरफ्तारी पर जिला अदालत ने लगाई रोक

सेक्टर-37 स्थित कोठी प्रकरण मामले में एक ओर आरोपित को जिला अदालत से राहत मिल गई है। जिला अदालत ने आरोपित दलजीत सिंह उर्फ रूबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Fri, 21 May 2021 05:06 PM (IST)Updated: Fri, 21 May 2021 05:06 PM (IST)
चंडीगढ़ कोठी प्रकरणः आरोपित दलजीत सिंह की गिरफ्तारी पर जिला अदालत ने लगाई रोक
आरोपित दलजीत सिंह की गिरफ्तारी पर जिला अदालत ने रोक लगा दी है।

चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। सेक्टर-37 स्थित कोठी प्रकरण मामले में एक ओर आरोपित को जिला अदालत से राहत मिल गई है। चंडीगड़ जिला अदालत ने शुक्रवार को आरोपित दलजीत सिंह उर्फ रूबल की याचिका पर सुनवाई की। रूबल ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका लगाई थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 10 दिन तक आरोपित रूबल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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कोठी हड़पने के मामले में रूबल दूसरा आरोपित है जिसे कोर्ट ने राहत दी है।इससे पहले इस केस में आरोपित प्रापर्टी डीलर सौरभ गुप्ता के बड़े भाई मनीष गुप्ता को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। जिसके ठीक दो दिनों के बाद रूबल को जिला अदालत से इस मामले में राहत मिली है।

पुलिस ने याचिका पर नहीं जताई आपत्ति

यह केस काफी हाई प्रोफाइल है, जिसके तार कई बड़े लोगों से जुड़ सकते हैं। इस मामले में पुलिस भी सभी आरोपितों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। बावजूद इस फैसले में हैरान करने वाली बात यह है कि रूबल ने जो पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका लगाई थी, उस पर पुलिस ने कोर्ट में कोई भी आपत्ति नहीं जताई। जिस वजह से कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने वाली रूबल की याचिका को स्वीकार किया।

पुलिस जांच में सहयोग करने का दिया था याचिका में हवाला

आरोपित दलजीत सिंह ने 17 मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दलजीत ने जमानत याचिका में कहा था कि पुलिस ने उसे केस में फंसाया है जबकि उसका इस प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से कोई संबंध नहीं है। उसके बैंक अकाउंट में इस कोठी से जुड़ा कोई पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। दलजीत ने याचिका में यह तक कहा था कि वह पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस दलजीत सिंह को सरकारी गवाह भी बना सकती है। इसलिए पुलिस ने याचिका का कोई विरोध नहीं किया।


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