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चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित सतपाल डागर की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला

चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित करोड़ों रुपये की कोठी को जबरदस्ती कब्जाने मामले में आरोपित डीएसपी के भाई सतपाल डागर की जमानत याचिका पर चंडीगढ़ जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। डागर के वकील विशाल गर्ग नरवाणा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए थे।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 09:36 AM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 09:36 AM (IST)
चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित सतपाल डागर की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला
चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित सतपाल डागर की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित करोड़ों रुपये की कोठी को जबरदस्ती कब्जाने मामले में आरोपित डीएसपी के भाई सतपाल डागर की जमानत याचिका पर चंडीगढ़ जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। डागर के वकील विशाल गर्ग नरवाणा ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को नोटिस भेज कर जवाब मांगा था।

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मामले में पुलिस ने 18 मई को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट से कुछ और समय मांगा। इसके बाद 21 मई को एडवोकेट नरवाणा ने जिला अदालत में डागर की जमानत याचिका दायर की थी। एडवोकेट विशाल ने कहा कि पुलिस के पास जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने सतपाल डागर को केस में झूठा फंसाया है। इसके अलावा एडवोकेट विशाल ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी और चालान में मिसिंग डॉक्यूमेंट्स दिए जाने की मांग की थी। वकील ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वह भी गैरकानूनी है। क्योंकि इसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जो बचाव पक्ष को दिए जाने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उन डॉक्यूमेंट्स को चार्जशीट में शामिल नहीं किया। हालांकि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो चार्जशीट से मिसिंग हैं।

जमानत के लिए लगाई गई याचिका में सतपाल के वकील विशाल गर्ग नरवाना ने यह दलील दी है कि सतपाल डागर को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एडवोकेट विशाल का कहना है कि कोठी को हड़पने में सतपाल का कोई रोल नहीं है जबकि ना ही कोठी बेचने में मिली राशि उसके अकाउंट में आई और ना उसे मिली। यहां तक की पुलिस एफआईआर में सतपाल का नाम तक नहीं है।


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