चंडीगढ़ में बदल गए नाइट फूड डिलीवरी के नियम, जानें कितने बजे तक आप कर सकते हैं खाने का आर्डर
Chandigarh Corona new Guideline अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं या लेट नाइट खाना मंगवा रहे हैं या अकसर खाना खाने में लेट हो जाते हैं और नाइट कर्फ्यू की वजह से इसमें कोई परेशानी होती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। Chandigarh Corona new Guideline: अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं या लेट नाइट खाना मंगवा रहे हैं या अकसर खाना खाने में लेट हो जाते हैं और नाइट कर्फ्यू की वजह से इसमें कोई परेशानी होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर खाना कहीं से आनलाइन आर्डर करते हैं तो आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट कब तक आपका अंतिम आर्डर ले सकता हैं और फूड डिलीवरी ब्वॉय इस खाने को कब तक आपको पहुंचा देगा।
यूटी प्रशासन ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें होटल / रेस्टोरेंट / कैफे / कॉफी शॉप / खाने की जगहों को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इन स्थानों की रसोई को रात 11.00 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। इससे आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पर रात 11:00 बजे तक भी खाने का आर्डर प्लेस कर सकते हैं।
यहां यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि यह आर्डर आप केवल ऑनलाइन एप के जरिए या फोन से ही कर सकते हैं। खुद आर्डर करने के लिए या खाना लेने के लिए नाइट कर्फ्यू की वजह से नहीं जा सकते। नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहता है। इस दौरान किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी मंजूर नहीं है। यानी आप सीधे तौर पर कहीं भी मार्केट या अन्य जगह पर नहीं जा सकते। किचन 11:00 बजे तक खुलने से आप अपना आर्डर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद 12.00 बजे मध्य रात्रि तक होम डिलीवरी की जा सकेगी।
प्रशासन के नए आदेशों के मुताबिक रात 12:00 बजे तक फूड डिलीवरी ब्वॉय मूवमेंट कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी तक कई जगह पुलिस के नाकों पर फूड डिलीवरी ब्वॉय को परेशानी होती थी। अब प्रशासन ने नए आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य रात्रि 12:00 बजे तक कोई भी फूड डिलीवर कर सकता है। बशर्ते उसके पास फूड डिलीवरी के लिए कंपनी का आई कार्ड होना जरूरी हैl