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चंडीगढ़ में प्लाट की पेमेंट के बावजूद नहीं दिया मालिकाना हक, कंज्यूमर फोरम ने प्रापर्टी डीलर पर लगाया हर्जाना

चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-9 स्थित अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ फैसला दिया है। अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि तीन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। सभी मामलों में पेमेंट के बावजूद प्लाट का मालिकाना हक नहीं दिया गया।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Wed, 13 Jan 2021 08:57 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jan 2021 08:57 AM (IST)
चंडीगढ़ में प्लाट की पेमेंट के बावजूद नहीं दिया मालिकाना हक, कंज्यूमर फोरम ने प्रापर्टी डीलर पर लगाया हर्जाना
चंडीगढ़ के अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंज्यूमर फोरम ने हर्जाना लगाया है।

चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। कंज्यूमर फोरम में इन दिनों बिल्डर्स के खिलाफ ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे से ही केस में सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-9 स्थित अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ फैसला दिया है। जानकारी के अनुसार अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि तीन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

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पहली शिकायत हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब में रहने वाले हरजीत सिंह सोढी और उनकी पत्नी रवनीत कौर ने की। दूसरी शिकायत कांगडा के रहने अनूप सुपेहिया और तीसरी शिकायत जालंधर में रहने वाली मेजर छवी शर्मा ने दर्ज करवाई। इन तीनों शिकायताें पर संज्ञान लेते हुए फोरम ने अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लाट बुकिंग की राशि को लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही फोरम ने आदेश देते हुए यह भी कहा कि अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी शिकायतकर्ताओं को 50 हजार रुपये की राशि हर्जाने के रूप में देगा जिसमें 12 फीसद ब्याज भी शामिल है।

ब्याज के साथ बिल्डर को दी राशि

तीनों उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत में फाेरम में बताया कि उन्होंने संबंधित बिल्डर अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लाट की राशि चेक द्वारा ब्याज समेत दी है। जिसके बाद भी उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया गया। उसके अलावा उन्होंने फोरम के समक्ष इन सभी पेमेंट की रसीद सबूत के रूप में दिखाई। जिसमें चैक के नंबर और बैंक के नाम सहित पूरी जानकारी थी।

चार से छह साल के बाद भी बिल्डर कर रहा था टालमटोल

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने चैक से ब्याज सहित प्लाट की पेमेंट की है। जिसमें एक प्लाट के लिए 42,91,038, 33,86,313 और 42,13,598 रुपये की राशि शामिल है। इन राशि को दिए हुए चार से छह साल हो चुके है। शिकायतकर्ताओं ने फोरम में दी शिकायत में इस बात भी जिक्र किया कि उन्हाेंने जब भी प्लाट का मालिकाना हक लेने के लिए अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से संपर्क किया तो वो टाल मटौल करता रहा।

करोड़ों में राशि करनी होगी वापस

अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने सभी उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 18 लाख 90 हजार 949 रुपये लिए है। इसके साथ ही 12 फीसद ब्याज के साथ हर उपभोक्ता को 50 हजार रुपये देने होंगे। इस राशि को अदा करने के लिए फोरम ने अंसल प्रापर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 30 दिनों का समय दिया है।


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