चंडीगढ़: टोरंटो की फ्लाइल कैंसिल होने पर एयलाइंस कंपनी ने नहीं लौटाई टिकट की राशि, भरना होगा हर्जाना
नियम के मुताबिक फ्लाइट कैंसिल होने पर संबंधित एयरलाइंस कंपनी को टिकट की राशि रिफंड करनी होती है। ऐसे ही एक मामले में विमानन कंपनी ने टोरंटो की फ्लाइट रद होने पर टिकट की राशि वापस नहीं की तो चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने उस पर हर्जाना लगाया है।
जागरण संवाददता, चंडीगढ़। दिल्ली से टोरंटो की फ्लाइट कैंसिल होने पर विमानन कंपनी ने एक पैसेंजर की टिकट की राशि वापस नहीं की। चंडीगढ़ के रहने वाले व्यक्ति ने मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में की, जिसके बाद उसे न्याय मिला है। नियम के मुताबिक फ्लाइट कैंसिल होने पर संबंधित एयरलाइंस कंपनी को टिकट की राशि रिफंड करनी होती है। ऐसे ही एक मामले में विमानन कंपनी ने टोरंटो की फ्लाइट रद होने पर पैसेंजर को टिकट की राशि वापस नहीं की तो चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने उस पर हर्जाना लगाया है।
चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने एयर कनाडा को नौ फिसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ टिकट की राशि 27 हजार 800 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए सात हजार रुपये केस खर्च के तौर पर जमा करने के भी आदेश दिए हैं। एयर कनाडा के खिलाफ मनीमाजरा रहने वाले 76 वर्षीय गुरइकबाल सिंह ने इसी साल में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता गुरइकबाल सिंह ने मोहाली सेक्टर-61 स्थित धालीवाल ट्रैवर्ल्स से 28 जनवरी 2020 को फ्लाइट की टिकट बुक करवाई थी। टिकट के लिए उन्होंने 96 हजार रुपये दिए गए। शिकायतकर्ता की फ्लाइट ने 26 मार्च 2020 को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी और 22 मई 2020 को टोरंटो से नई दिल्ली की फ्लाइट थी।
लाकडाउन लगने से फ्लाइट्स को गई थी रद
शिकायतकर्ता ने बताया कि कोरोना की वजह से देश में 23 मार्च 2020 को लाकडाउन लगा था। इस सभी फ्लाइट्स रद हो गई थी। भारत सरकार ने सात अक्टूबर 2020 से लाकडाउन के दौरान रद की गई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग के भुगतान की राशि को वापस करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन उन्हें पूरी राशि नहीं दी गई।
कैंसलेशन चार्ज और सेवा शुल्क के रूप में काटे 27,800 रुपये
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के धालीवाल ट्रैवर्ल्स को बुकिंग की राशि वापस करने का अनुरोध किया। धाली ट्रैवर्ल्स ने कैंसलेशन चार्ज और सेवा शुल्क के रूप में 27,800 रुपये की कटौती के बाद उन्हें कुछ राशि वापस कर दी थी और उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद कंपनी की ओर से उन्हें बकाया राशि वापस नहीं की गई।
एयर कनाडा ने ट्रैवल एजेंसी को बकाया देने से कर दिया था मना
धालीवाल ट्रैवर्ल्स की ओर से आयोग में जवाब दिया गया कि उन्होंने अपनी ओर से कोई राशि नहीं काटी। उन्हें एयर कनाडा ने जो राशि रिफंड की उन्हाेंने शिकायतकर्ता को वह राशि लाैटा दी। इस मामले में शिकायतकर्ता ने एयर कनाडा के अलावा धालीवाल ट्रैवर्ल्स को पार्टी बनाया गया था, लेकिन आयोग की ओर से केवल एयर कनाडा के खिलाफ ही सुनवाई की गई। आयोग की ओर से नई दिल्ली स्थित एयर कनाडा के आफिस में जजमेंट की कापी पहुंचा दी है।