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बिग बाजार की अपीलों को कंज्यूमर कमीशन ने किया खारिज, देना होगा इतना जुर्माना

वहीं बिग बाजार की तरफ से अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा गया कि स्टोर में हर जगह कैरी बैग के लिए वसूल किए जाने वाले चार्ज के लिए डिस्प्ले किया गया है। ग्राहक से पूछने के बाद ही उन्हें कैरी बैग दिया जाता है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 04:26 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 04:26 PM (IST)
बिग बाजार की अपीलों को कंज्यूमर कमीशन ने किया खारिज, देना होगा इतना जुर्माना
बिग बाजार की अपीलों को कंज्यूमर कमीशन ने किया खारिज। (फाइल फाेटाे)

चंडीगढ, राजन सैनी। जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की ओर से बिग बाजार के खिलाफ सुनाए गए फैसले को सही ठहराते हुए अब स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने बिग बाजार की अपीलों को खारिज कर दिया है। दरअसल, बिग बाजार ने स्टेट कमीशन में जिला कंज्यूमर कमीशन के आदेशों को चुनौती दी थी

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इंडस्ट्रियल एरिया फेस एक स्थित बिग बाजार स्टोर के खिलाफ चंडीगढ़ और मोहाली के नौ लोगों ने जिला कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह बिग बाजार में सामान खरीदने के लिए गए थे। सामान खरीदने के बाद जब वह बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए गए तो यह देखकर हैरान रह गए कि काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने कैरी बैग के पैसे भी बिल में जोड़ दिए हैं।

जब उन्होंने कर्मचारी से ऐसा करना गैरकानूनी बताया और कैरी बैग के पैसे न लेने की बात कही तो कर्मचारी नहीं माना और उनसे कैरी बैग के पैसे वसूल किए। कर्मचारी ने पांच ग्राहकों से 18 रुपये प्रति कैरी बैग और चार ग्राहकों से 12 रुपये प्रति कैरी बैग के हिसाब से वसूले। परेशान होकर सभी ने जिला कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया।

वहीं बिग बाजार की तरफ से अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा गया कि स्टोर में हर जगह कैरी बैग के लिए वसूल किए जाने वाले चार्ज के लिए डिस्प्ले किया गया है। ग्राहक से पूछने के बाद ही उन्हें कैरी बैग दिया जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्लास्टिक फ्री बैग रखे हुए हैं, जिसके लिए वह चार्ज लेते हैं। इसलिए उनकी तरफ से सेवा में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है।

वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला कंजूमर कमीशन ने बिग बाजार की ओर से कैरी बैग के लिए वसूले हुए पैसे शिकायतकर्ताओं को वापस करने के साथ इस दौरान उन्हें मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया था बिग बाजार ने जिला कंज्यूमर कमीशन के इसी आदेश को स्टेट कंज्यूमर कमिश्न में चुनौती दी थी जिसे अब स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने भी खारिज कर दिया है। 

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