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मोहाली के बिल्डर पर लगा चार लाख रुपये का हर्जाना, लौटानी होगी एक करोड़ से ज्यादा की राशि, यह है पूरा मामला

माेहाली फेज-10 स्थित एलटुस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट के खिलाफ तीन लोगों ने चंडीगढ़ स्टेट कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने बिल्डर को हर शिकायत में 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1.25 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Thu, 06 Jan 2022 02:42 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jan 2022 02:42 PM (IST)
मोहाली के बिल्डर पर लगा चार लाख रुपये का हर्जाना, लौटानी होगी एक करोड़ से ज्यादा की राशि, यह है पूरा मामला
कंज्यूमर फोरम में आए दिन बिल्डर्स के खिलाफ ऐसी शिकायतें आ रही हैं।

वैभव शर्मा, चंडीगढ़। प्लैट और प्लाट देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये लेने के बाद भी बिल्डरों की ओर से उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही एक और नया मामला सामने आया है, जहां पर माेहाली फेज-10 स्थित एलटुस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट के खिलाफ तीन लोगों ने चंडीगढ़ स्टेट कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने बिल्डर को हर शिकायत में 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1 करोड़ 25 लाख 39 हजार 510 रुपये (तीनों शिकायतों की कुल राशि) 30 दिनों में वापस करने का आदेश दिया है। 

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इसके अलावा शिकायतकर्ताओं को मानसिक परेशान और केस खर्च के तौर चार लाख पांच हजार रुपये (तीनों शिकायतों की कुल हर्जाना राशि) हर्जाने के तौर देने होंगे। एलटुस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट बल्कि इस कंपनी के डायरेक्टर हरप्रीत सिंह, जसविंदर सिंह, चंडीगढ़ सेक्टर-11 स्थित ग्रेटर पंजाब ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी और मोहाली सेक्टर 69 स्थित अजीत एसोसिएट्स को भी पार्टी बनाया था। तीनों शिकायतकर्ताओं ने बिल्डर के न्यू चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट मुइरवुड्स ईको सिटी प्लाट बुक किया था।

पहली शिकायत

बिल्डर के खिलाफ पहली शिकायत मूल रुप से राजस्थान के हनुमानगढ़ की रहने वाली मंजूला गर्ग ने दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बिल्डर के प्रोजेक्ट में साल 2011 में 342.22 स्क्वेयर यार्ड का प्लाट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने बिल्डर को 56 लाख 62 हजार 500 रुपये दिए थे। लेकिन बिल्डर से साढे़ दस साल तक उन्हें पोजेशन नहीं दी। जबकि बिल्डर को 18 दिसंबर 2019 को लीगल नाेटिस भी भेजा गया था। कमीशन में शिकायतकर्ता की ओर से साल 2020 में शिकायत दी थी।

दूसरी शिकायत

बिल्डर के खिलाफ दूसरी शिकायत पंचकूला सेक्टर-20 के रहने वाले अजय कुमार सिंगल ने साल 2020 में दी थी। उन्होंने बिल्डर के प्रोजेक्ट में साल 2010 में 242 स्क्वेयर यार्ड का प्लाट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने बिल्डर को 28 लाख 39 हजार 830 रुपये दिए थे, लेकिन बिल्डर से साढे़ दस साल तक उन्हें पोजेशन नहीं दी। जबकि बिल्डर को सात मार्च 2020 को लीगल नाेटिस भी भेजा गया था।

तीसरी शिकायत

बिल्डर के खिलाफ तीसरी शिकायत पंचकूला सेक्टर-15 की रहने वाली एडवोकेट आशा कुमारी, एडवोकेट पूजा वालिया और एडवोकेट जश्नदीप वालिया ने साल 2020 में की।उन्होंने बिल्डर के प्रोजेक्ट में साल 2011 में 242 स्क्वेयर यार्ड का प्लाट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने बिल्डर को 40 लाख 37 हजार 180 रुपये दिए थे, लेकिन बिल्डर से उन्हें प्लाट का मालिकाना हक नहीं दिया। जबकि बिल्डर को 12 मार्च 2020 को लीगल नाेटिस भी भेजा गया था।


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