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Chandigarh: कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। इसके बाद मुआवजा देने की पॉलिसी तैयार हुई। यूटी प्रशासन ने भी इस पॉलिसी को अपनाते हुए मुआवजा देने का फैसला लिया था।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 12:26 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 12:26 PM (IST)
Chandigarh: कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, ऐसे करें आवेदन
चंडीगढ़ प्रशासन ने एप्लीकेशन फार्म जारी कर दिया है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कोरोना महामारी की वजह से सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। अब इन सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एप्लीकेशन फार्म जारी कर दिया है। यूटी प्रशासन की वेबसाइट पर यह फार्म अपलोड कर दिया गया है। फार्म में मृतक की पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें नाम, आयु, पता, कार्य, कोरोना कब हुआ, कब मौत हुई और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी।

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बता दें कि कानूनी रूप से मृतक के वारिस की जानकारी देनी होगी। मृत्यु पहचान पत्र, मृतक का पहचान पत्र, कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट, लीगल हायर सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट का कैंसल चेक जैसे दस्तावेज भी साथ लगाने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के आदेश दिए थे। इसके बाद मुआवजा देने की पॉलिसी तैयार हुई। यूटी प्रशासन ने भी इस पॉलिसी को अपनाते हुए मुआवजा देने का फैसला लिया था। इसमें 50 हजार रुपया मुआवजा मृतक के लीगल हायर को दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए प्रशासन की वेबसाइट चंडीगढ़.जीओवी.इन पर लोगइन कर एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर उसे भरकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पास जमा कराना होगा।

चंडीगढ़ में अबतक 820 लोगों ने गवाई जान

चंडीगढ़ में कोरोना महामारी की वजह से 820 लोगों की जान चली गई। इसमें सभी आयु वर्ग के मरीज शामिल रहे। 65500 कुल पॉजिटिव केस अभी तक चंडीगढ़ में आए हैं। इनमें से 64618 कोरोना को हराकर ठीक हुए। जिन लोगों की जान गई वह अधिकतर किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। हाइपरटेंशन, डायबीटिज के ज्यादा मरीज शामिल थे। 820 की मौत हुई। अब इन सभी के आश्रितों या लीगल हायर को मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक केस में 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।


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