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प्रशासन ने पीजी को लेकर जारी की नई पॉलिसी, लाइसेंस व फायर क्लीयरेंस लेना होगा जरूरी

नई पॉलिसी के मुताबिक प्रशासन ने जिस मकान में पीजी चल रहा है। उस प्राॅपर्टी के मालिक को भी पेइंग गेस्ट्स के साथ रहना अनिवार्य कर दिया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 10:59 AM (IST)Updated: Sun, 01 Mar 2020 08:01 AM (IST)
प्रशासन ने पीजी को लेकर जारी की नई पॉलिसी, लाइसेंस व फायर क्लीयरेंस लेना होगा जरूरी
प्रशासन ने पीजी को लेकर जारी की नई पॉलिसी, लाइसेंस व फायर क्लीयरेंस लेना होगा जरूरी

चंडीगढ़, [विशाल पाठक]। चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ जरूरी संशोधन कर नई पीजी पॉलिसी जारी की। पीजी की नई पॉलिसी के मुताबिक अब हर पीजी संचालक को फायर क्लीयरेंस लेना जरूरी होगा। इसके अलावा पीजी संचालकों को हर साल अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। इसके अलावा पीजी संचालकों को क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र (इनडेमिनिटी सर्टिफिकेट) देना होगा। इन तीनों क्लीयरेंस के बिना कोई भी शहर में कोई भी पीजी नहीं चला सकेगा। इससे पहले प्रशासन ने जो पॉलिसी बनाई थी। उसमें यह तीनों सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं थे। लेकिन प्रशासन ने शुक्रवार को पीजी की नई पॉलिसी जारी की। उसमें इन तीनों सर्टिफिकेट और क्लीयरेंस काे अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना पीजी नहीं चलाया जा सकेगा।

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मकान मालिक को भी पेइंग गेस्ट्स के साथ रहना होगा

नई पॉलिसी के मुताबिक प्रशासन ने जिस मकान में पीजी चल रहा है। उस प्राॅपर्टी के मालिक को भी पेइंग गेस्ट्स के साथ रहना अनिवार्य कर दिया है। पॉलिसी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद पीजी की चेकिंग होगी। चेकिंग के दौरान मकान मालिक का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर मकान मालिक पीजी में नहीं रहता है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और पीजी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिनके पास नहीं व्यवसाय प्रमाणपत्र, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराएं

नई पॉलिसी के मुताबिक जिन पीजी मालिकों के पास व्यवसाय प्रमाणपत्र यानी ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं है। उन्हें प्रशासन की ओर से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। साथ इन मकान मालिकों को ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। अगर तीन महीने के अंदर व्यवसाय प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तब इन पीजी संचालकों का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

एक महीने के अंदर फायर क्लीयरेंस का दिया समय

प्रशासन ने पीजी को लेकर बनाई नई पॉलिसी में जहां फायर क्लीयरेंस काे अनिवार्य कर दिया है। वहीं पीजी संचालकों को फायर क्लीयरेंस लेने के लिए एक महीने का समय दिया है। एक महीने का फायर क्लीयरेंस के लिए समय देकर पीजी संचालकों को तब तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है।

जल्द ऑनलाइन शुरू होगा पीजी का रजिस्ट्रेशन

डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि अभी डीसी आॅफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पीजी की रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पडेस्क बनाया है। जो कि सुबह नौ से शाम पांच बजे खुल रहा है। इस हेल्पडेस्क को अब शनिवार और रविवार को भी खुलेगा। लोग शनिवार और रविवार को भी पीजी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। डीसी ने बताया जल्द ही पीजी की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। ताकि लोग घर बैठे भी पीजी की रजिस्ट्रेशन करा सकें।

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