गाड़ियों पर नाम या स्टिकर लगाने पर अब हाेगा चालान, सिर्फ इन वाहनाें पर मिलेगी छूट Chandigarh News
चंडीगढ़ प्रशासन की नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी सरकारी या प्राइवेट वाहन पर कोर्ट आर्मी प्रेस एयरपोर्ट नेवी पुलिस या अन्य कोई पदनाम किसी भी गाड़ी पर नहीं लिखाया जा सकेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हाईकोर्ट द्वारा 24 जनवरी को गाड़ियों पर स्टीकर और पदनाम के संदर्भ में जारी किए गए आदेश को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने वीरवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि कोई भी प्राइवेट या सरकारी गाड़ी पर स्टीकर या पदनाम नहीं लगा सकता है।
अगर गाड़ी किसी सरकारी विभाग की है या प्रशासन की है तो सिर्फ गाड़ी पर राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ही लिखवा सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्यूटी के दौरान केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर एंबुलेंस और फायर बिग्रेड की ही गाड़ी पर स्टीकर लग सकेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन की नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी सरकारी या प्राइवेट वाहन पर कोर्ट, आर्मी, प्रेस, एयरपोर्ट, नेवी, पुलिस या अन्य कोई पदनाम किसी भी गाड़ी पर नहीं लिखाया जा सकेगा। इसी प्रकार किसी भी सरकारी या प्राइवेट गाड़ी पर किसी भी प्रकार का डेजिग्नेशन यानी पदनाम जैसे कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जैसे पदनाम अब गाड़ी पर नहीं लिखे जाएंगे। ऐसा करने पर चाहे वह सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जागरुकता के साथ डिटेल्स भी नोट
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को आर्डर की कॉपी का इंतजार था। हालांकि सोमवार देर शाम तक इस आर्डर की कॉपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी। इससे पहले, ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रमुख मार्गों, लाइट्स प्वाइंट और चौराहों पर पदनाम वाले स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहन चालकों को जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ऐसे चालकों के वाहन नंबर, मोबाइल और नाम भी एक डायरी में नोट कर रही हैं।
ये की थी जस्टिस ने टिप्पणी
जस्टिस राजीव शर्मा ने आदेश देते हुए कहा था कि लोग अपने वाहनों पर विधायक, चेयरमैन, पुलिस, आर्मी और प्रेस आदि लिखवा रहे हैं यहां तक तो ठीक है। कुछ वाहनों पर तो विधायक का पड़ोसी, पूर्व विधायक तक लिखी तख्ती देखी गई है। यह सब सड़क पर अपनी धौंस जमाने के लिए किया जाता है। सड़क पर हर कोई समान है। ऐसे में कैसे कोई अपने वाहन पर अपना पद और विभाग आदि लिख सकता है।