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जाली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की खैर नहीं, रजिस्ट्रेशन न कराने पर कटेगा चालान

जाली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन ने शहर के सभी पॉल्यूशन चेक वेंडर को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) के साथ रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 11:58 AM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 02:09 PM (IST)
जाली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की खैर नहीं, रजिस्ट्रेशन न कराने पर कटेगा चालान
जाली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की खैर नहीं, रजिस्ट्रेशन न कराने पर कटेगा चालान

चंडीगढ़, [विशाल पाठक]।जाली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन ने शहर के सभी पॉल्यूशन चेक वेंडर को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) के साथ रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए है, ताकि एसटीए से पॉल्यूशन चेक वेंडर को ऑथराइजड किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने ऑथराइज्ड डीलर से पॉल्यूशन चेक कराना अनिवार्य कर दिया है। अथॉराइज्ड डीलर से वाहन का पॉल्यूशन लेवल चेक कराने पर प्रशासन द्वारा प्रमाणित पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑथराइजड डीलर से पॉल्यूशन लेवल चेक न कराने पर या जाली पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किया जाएगा। वहीं, शहर में अगर कोई पॉल्यूशन चेक वेंडर एसटीए के साथ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। उस पर कार्रवाई की जाएगी। पॉल्यूशन टेस्ट फेल होने पर वाहन की सर्विस करानी पड़ेगी। 15 दिन के अंदर दोबारा से वाहन का पॉल्यूशन लेवल चेक कराना होगा। गाड़ी के इमीशन नार्मस यानी बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 स्टेज के वाहनों का उनके लेवल के अनुसार गाडिय़ों का पॉल्यूशन लेवल चेक किया जाएगा।

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सॉफ्टवेयर के साथ लिंक किए जाएंगे ऑथराइज्ड पॉल्यूशन चेक सेंटर

पेट्रोल पंप मालिक निहार महिंद्रू सिंह ने बताया कि शहर के सभी ऑथराइज्ड डीलर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक कर दिया है। ताकि पॉल्यूशन चेक साफ्टवेयर में गाड़ी का नंबर डालते ही रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी के मालिक का नाम, चेसिस नंबर, इंजन नंबर सामने आ जाए।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न लेने पर नहीं होगा गाड़ी की इंश्योरेंस

अगर वाहन चालक ऑथराइज्ड डीलर से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो उस गाड़ी का अब इंश्योरेंस भी नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब ऑथराइज्ड डीलर से प्रमाणित पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी की इंश्योरेंस कराते समय अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में शहर की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को भी गाइडलाइंस जारी की जाएगी।

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