Chandigarh New Guidelines: चंडीगढ़ में भी बढ़ी सख्ती, 7 दिन के लिए पंजाब की तर्ज पर नई पाबंदियों की घोषणा
Chandigarh New Guidelines चंडीगढ़ में सात दिन के लिए पंजाब की तर्ज पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। केवल आवश्यक सेवाओं की दुकान ही खुलेंगी। गैर जरूरी सभी दुकानें बंद रहेंगी। गवर्नमेंट ऑफिस और बैंक 50 फीसद स्टाफ के साथ काम करेंगे।
चंडीगढ़, जेएनएन। Chandigarh New Guidelines चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू के साथ सात दिन के लिए पंजाब की तर्ज पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। यह पाबंदियां 4 मई शाम पांच बजे से 11 मई सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगी। इससे पहले पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। हरियाणा में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है।
- केवल आवश्यक सेवाओं की दुकान ही खुलेंगी। गैरजरूरी सभी दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी दुकानों में दवा, राशन, दूध, मीट प्रोडक्ट्स, मोबाइल रिपेयरिंग, सब्जियों और फलों की दुकानें शामिल हैं।
- गवर्नमेंट ऑफिस और बैंक 50 फीसद स्टाफ के साथ काम करेंगे।
- प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम हो यह करना होगा सुनिश्चित।
- होटल-रेस्टोरेंट, कैफे, फूड ज्वाइंट्स रात नौ बजे तक केवल होम डिलिवरी कर सकते हैं। बैठकर खाना नहीं खिला सकते।
- गवर्नमेंट ऑफिस में आने वाले विजिटर्स को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और नेगेटिव कोविड रिपोर्ट देनी जरूरी होगी।
- सुखना लेक, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रॉक गार्डन बंद रहेंगे।
- दूध, डेरी, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट और मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी।
- वीकेंड कर्फ्यू शनिवार, रविवार को पहले की तरह जारी रहेगा।
यह सब कुछ खुला रहेगा
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ चलेगा।
- रेस्टॉरेंट्स, होटल, कॉफ़ी शॉप, खाने की दुकानें खोल सकते हैं लेकिन सिर्फ टेक-अवे की अनुमति होगी। सीटिंग की परमिशन नहीं होगी। रात 9 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी।
- इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नही होगी लेकिन चंडीगढ़ आने वालों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी
- सरकारी दफ्तरों में जाने वाले लोगो को भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना जरूरी होगा
- सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, लैबोरेटरी चलती रहेंगी।
- शादियों पर 50 और संस्कार पर 20 लोगों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी।
- स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन स्टाफ आ-जा सकता है।
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