22 लाख रुपये रिश्वत के आरोपित पंजाब के आइजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों के वायस सैंपल लेगी CBI
पंजाब पुलिस विभाग के आइजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों पर 22 लाख की रिश्वत का आरोप है। इस मामले में सीबीआइ के पास उनकी और बिचौलिए की बीच हुई बात की रिकार्डिंग है। इसलिए अब सीबीआइ उनके वायस सैंपल लेकर जांच करना चाहती है।
चंडीगढ़, जेएनएन। 22 लाख रुपये रिश्वत के आरोपित पंजाब के आइजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों पर सीबीआइ का शिकंजा कसता जा रहा है। मामले में सीबीआइ अब ढिल्लों के वायस सैंपल लेगी। जानकारी के अनुसार यह मामला पटियाला के पूर्व एसएसपी शिव कुमार शर्मा से जुड़ा है। मामले में सीबीआइ ने बिचौलिए अशोक गोयल से रिश्वत लेने के आरोप में उसे लुधियाना से गिरफ्तार किया था।
सीबीआइ के अनुसार शिव कुमार को मामले में क्लीन चिट दिलाने के नाम पर आइजी ढिल्लों ने उससे 22 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसकी पहली किस्त के पांच लाख रुपये अशोक गोयल ने ढिल्लों के नाम पर लिए। उसी समय सीबीआइ ने ट्रैप लगाकर गोयल को रंगे हाथों रिश्वत की राशि लेते हुए धर दबोचा। इसके बाद सीबीआइ के कहने पर गोयल ने ढिल्लों को फोन किया जिसकी रिकार्डिंग सीबीआइ के पास है। लेकिन सीबीआइ ने अभी तक ढिल्लों को आरोपित नहीं बनाया है। वायस सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद इस केस में नया मोड़ आ सकता है।
पंजाब के आइजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों के खिलाफ 22 लाख रुपयेकी रिश्वत के आरोप है। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी को मंजूरी दे दी। सीबीआइ ने 27 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें कहा था कि उनके पास ढिल्लों और केस में पकड़े गए एक बिचौलिए के बीच हुई बातचीत की रिकार्डिंग है। जिसे वेरिफाई करने के लिए उन्हें ढिल्लों के वायस सैंपल की जरूरत है। कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी को मंजूरी देते हुए निर्देश दिए हैं कि वे दो फरवरी को सेक्टर-30 स्थित सीबीआइ दफ्तर में वायस सैंपल दें।