Canara Bank के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में CBI की रिवीजन पिटीशन खारिज Chandigarh News
पहले यह केस रवीश कौशिक की कोर्ट में चल रहा था। लेकिन तब अदालत ने यह कहते हुए केस को खत्म कर दिया था कि मामले का मुख्य आरोपित मनोज गोयल की मृत्यु हो गई है।
चंडीगढ़, जेएनएन। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआइ द्वारा दायर की गई रिवीजन पिटीशन को सीबीआइ की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में सीबीआइ द्वारा श्री बाला जी संपोंजी आयरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके डायरेक्टर हरियाणा के झज्जर निवासी मनोज गोयल, हिमाचल प्रदेश के उना निवासी जय सिंह राणा को आरोपित बनाया गया था। दरअसल पहले यह केस रवीश कौशिक की कोर्ट में चल रहा था। लेकिन तब अदालत ने यह कहते हुए केस को खत्म कर दिया था कि मामले का मुख्य आरोपित मनोज गोयल की मृत्यु हो गई है और बाकी सभी आरोपितों को 27 मई 2019 बरी कर दिया था। सीबीआइ ने कोर्ट के इस ऑर्डर को सीबीआइ की स्पेशल अदालत में चुनौती थी। लेकिन अब स्पेशल अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
मामले के अनुसार 27 फरवरी 2009 को सीबीआइ द्वारा सेक्टर-36 केनरा बैंक के कर्मचारी और श्री बाला जी संपोंगी आयरन प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर मनोज गोयल के खिलाफ दर्ज किया गया था। आरोपों के मुताबिक बैंक के कर्मचारी ने उक्त तीनों आरोपितों के साथ मिलकर केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी कर 14 करोड़ रुपये रिलीज किए थे। जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यह करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। अब रिवीजन पिटीशन को यह कहते हुए स्पेशल अदालत ने खारिज कर दिया कि उन्होंने याचिका लगाने में देरी की है।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें