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Property in Chandigarh: चंडीगढ़ में मकान खरीदना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट घरों में ऐसे होगी रजिस्ट्री

कोई भी मकान शेयर बेस आधार पर खरीदा जा सकता है। इसमें पूरी कोठी में ग्राउंड फ्लोर को 50 फीसद फर्स्ट फ्लोर को 30 और सेकंड फ्लोर को 20 फीसद शेयर के तौर पर रखा गया है। हालांकि रजिस्ट्री में फ्लोर नहीं लिखा जाएगा।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 01:47 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 01:47 PM (IST)
Property in Chandigarh: चंडीगढ़ में मकान खरीदना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट घरों में ऐसे होगी रजिस्ट्री
चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मकान खरीदना चाहते हैं और नियमों को लेकर उलझन में हैं तो इस खबर के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि आप कौन सी प्रापर्टी और किसी प्रक्रिया से खरीद सकते हैं। चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट लागू नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप इंडिपेंडेंट हाउसेज में ऊपर के फ्लोर को अलग से रजिस्ट्री करा नहीं खरीद सकते। बल्कि पूरे प्लॉट एरिया में बनी कोठी को शेयर बेस पर खरीद सकते हैं। इसमें शेयर के आधार पर ही मकान खरीदा जा सकता है।

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कोई भी मकान शेयर बेस आधार पर खरीदा जा सकता है। इसमें पूरी कोठी में ग्राउंड फ्लोर को 50 फीसद, फर्स्ट फ्लोर को 30 और सेकंड फ्लोर को 20 फीसद शेयर के तौर पर रखा गया है। हालांकि रजिस्ट्री में फ्लोर नहीं लिखा जाएगा। केवल शेयर ही लिखा होगा। इस तरह से पूरे मकान में फीसद के आधार पर ही शेयर तय होगा। इसी शेयर के आधार पर कोई भी मकान खरीद सकता है।

अब रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी

शेयर बेस रजिस्ट्री फिर से शुरू होने के बाद रियल एस्टेस्ट सेक्टर में बूम आया है। अब रजिस्ट्री के लिए अप्वाइंटमेंट बढ़ गई है। साथ ही प्रापर्टी खरीदने के लिए ग्राहक क्वेरी भी बढ़ी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका दायर होने के बाद से सुनवाई के दौरान फीसद के हिसाब से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। लेकिन केस सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए रजिस्ट्री को फीसद के हिसाब से करने की मंजूरी दे दी थी। हाई कोर्ट की रोक के बाद ग्राहक के मन में सवाल होने से वह प्रापर्टी खरीदने से पीछे हटने लगा था। कई बैंकों ने भी इसके लिए लोन देना बंद कर दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश होने पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हुआ है। खास चंडीगढ़ में प्रापर्टी खरीदना बेचना फिर से तेजी से शुरू हो गया है।

हाई कोर्ट के फैसले से लोगों के मन का संशय खत्म हुआ है। अब पहले की तरह शेयर बेस पर रजिस्ट्री हो रही है। इस फैसले के बाद प्रापर्टी खरीदने और बेचने के लिए ग्राहक बढ़े हैं। रोक लगने से उनके सेक्टर को बड़ा नुकसान हुआ था। साथ ही लोगों को भी परेशानी हो रही थी। अब उम्मीद है कि दोबारा से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी जारी रहेगी।

                                                             -कमल गुप्ता, प्रेसिडेंट, प्रापर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन, चंडीगढ़।


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