पंजाब में 64 दिनों के बाद घूमेगा बसों का पहिया, सार्वजनिक परिवहन खोलने पर फैसला थोड़ी देर में
पंजाब में 64 दिन बाद फिर से बसें चलेंगी और सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल होगी। इस संबंध में फैसला थोड़ी देर में होगा। इस संबंध में अंतिम फैसला थाेड़ी देर में होगा।
चंडीगढ़,[कैलाश नाथ]। पंजाब के लोगों और ट्रांसपोर्टरों के लिए अच्छी खबर है। 64 दिनों से ठहरे हुए बस के पहिये अब फिर घूूमेंगे और राज्य में बस सेवा शुरू होगी। पंजाब में सार्वजनिक परिवहन शुरू करने और इसके लिए गाइडलाइन तय करने के लिए आज बैठक होगी। इस बारे में फैसला थाेड़ी देर में होने की उम्मीद है। वहीं, ट्रांसपोर्टरों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। लाॅकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट बंद रहने की अवधि का टैक्स नहीं देना होगा। पंजाब सरकार इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। इस बात की पुष्टि ट्रांसपोर्ट मंत्री राजिया सुल्तान ने की है।
परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा- लाॅकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्टरों को नहीं देना होगा टैक्स
सरकार ने भले Lockdown 4.0 की घोषणा कर दी है, लेकिन छूट का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत नियम व शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की तैयारी है। यह तय माना जा रहा है कि बसों में सवारियों की संख्या को 50 फीसदी तक निर्धारित किया जाएगा। इससे कोरोना वायरस को लेकर शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया जा सकेगा।
पहले चरण में ट्रांसपोर्ट विभाग रोडवेज की बसों को चलाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ताकि ट्रांसपोर्ट विभाग कुछ दिन का फीडबैक लेना चाहता है और इसके बाद इसका दायरा बढा़या जाएगा अगर शुरूआत से ही निजी ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर उतार दिया गया तो कहीं ऐसा न हो कि वह घाटा पूरा करने की दौड़ में लग जाए। जिससे शारीरिक दूरी की शर्ते पूरी न हो। यही कारण है कि पंजाब सरकार पहले स्तर पर सरकारी बसों को ही सड़कों पर उतारेगी।
प्राइवेट ट्रांपोर्टर सरकार पर दबाव बना रहे है कि ट्रांसपोर्ट को 50-50 के औसत में खोला जाए। वहीं, उनकी मांग यह भी है कि ट्रांसपोर्ट विभाग को बसों से ली जाने वाली स्पेशल रोड टैक्स को भी कम करना चाहिए। यह 3.4 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति सीट है। कोरोना वायरस के कारण बसों को पूरी क्षमता पर नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे में जब बस में यात्री आधे रहेंगे तो टैक्स भी आधा ही होना चाहिए। फिलहाल विभाग ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन यह फैसला लिया जा चुका है कि लाॅकडाउन के दौरान जब तक बसें नहीं चली है तब तक ट्रांसपोर्टरों को टैक्स नहीं देना होगा।
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