पंजाब में 65 दिन में कल से चलेंगी बसें, दूसरे राज्यों में बसों का संचालन पर फैसला 31 मई के बाद
पंजाब में Lockdoewn 4.0 में लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य में बुधवार से बसें चलेंगी। अंतरराज्यीय बस सेवा फैसला 31 मई के बाद किया जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में करीब 65 दिनों से रुकेे सरकारी व प्राइवेट बसों के पहिये बुधवार से चलना शुरू होंगे। अंतरराज्यीय बस सेवा पर 31 मई के बाद निर्णय होगा। बसों में क्षमता से आधे यात्री ही बैठ सकेंगे। सेनिटाइजेशन अनिवार्य होगी। ट्रांसपोर्टरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उन्हें लॉकडाउन की अवधि का टैक्स नहीं देना होगा। शुरुआत में बसों की संख्या सीमित होगी। बसों को बीच में नहीं रोका जाएगा। यानी अगर चंडीगढ़ से पटियाला के लिए बस चलती है तो बस सीधे पटियाला जाकर ही रुकेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई बस नहीं चलेगी।
सिर्फ 50 फीसद यात्री ही बैठ सकेंगे, सैनिटाइजेशन अनिवार्य
परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने परिवहन विभाग के साथ बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि टैक्सी, चार पहिया वाहन और कैब केंद्र के निर्धारित नियमों के अनुसार ही चल सकेंगे। रिक्शा और ऑटो में केवल एक चालक व दो यात्रियों की ही अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों व साइकिलों पर केवल एक ही व्यक्ति सवारी कर सकेगा। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव के सिवा प्रसाद, डॉ. अमरपाल सिंह, एसके सिंह आइजी यातायात, और डीएसटी एमडी पीआरटीसी उपस्थित थे।
रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन खत्म, अब सिर्फ कंटेनमेंट व नॉन-कंटेनमेंट जोन
पंजाब में अब ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन की बजाय सिर्फ कंटेनमेंट या नॉन-कंटेनमेंट जोन ही होंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभिन्न अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इसकी जानकारी दी। 31 मई तक अंतरराज्यीय बस सेवा बहाल करने से इन्कार करते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को लोकल बस सेवा बहाल करने के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को मुस्तैद रहने और शारीरिकदूरी नियम सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। मास्क के बिना बाहर निकलने वालों का चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मई से पहले सिर्फ विशेष या श्रमिक रेलों को ही पंजाब में आने-जाने दिया जाएगा।
कैसे तय होगा कंटेनमेंट जोन
किसी गांव या गांवों के समूह में 15 या उससे अधिक कोविड केस आने पर उसे कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। ऐसे क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य विभाग हर घर पर निगरानी रखेगा। कंटेनमेंट की अवधि कम से कम 14 दिन की होगी।
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