कैरी बैग के 12 रुपये वसूलना बिग बाजार को पड़ा महंगा, पांच लाख का लगा जुर्माना Chandigarh news
उपभोक्ता फोरम ने यह पैसे बिग बाजार को पीजीआइ पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में जमा करवाने का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, राजन सैनी। सामान खरीदने गई इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक निवासी नेहा गोयल से कैरी बैग के अलग से 12 रुपये वसूलना बिग बाजार को महंगा पड़ गया। महिला की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम दो ने सुनवाई करते हुए बिग बाजार को मामले में दोषी पाते हुए उस पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह पैसे बिग बाजार को पीजीआइ पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में जमा करवाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कैरी बैग के लिए वसूले हुए 12 रुपये भी वापस करने के लिए कहा है। वहीं शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 100 रुपये और केस खर्च के रूप में 1100 देने का भी आदेश दिया है। फोरम ने अपने आदेशों में यह भी लिखा कि अगर 30 दिनों तक फोरम के आदेशों की पालना न हुई तो इसके बाद बिग बाजार को यह पैसे नौ प्रतिशत बयाज के साथ देने होंगे।
बचाव पक्ष ने दी यह दलील
वहीं बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि उन्होंने जो कैरी बैग के लिए चार्ज वसूल किया था वह सही किया था, क्योंकि उन्होंने स्टोर में पहले से ही इसके बारे मे डिस्पले किया हुआ है। शिकायतकर्ता को चार्ज वसूल करने से पहले ही इसके बारे में बताया भी गया था और उनके मांगने के बाद ही उन्हें कैरी बैग दिया गया । इसके साथ ही दलील दी कि उन्होंने पूरे स्टोर में प्रमुख जगहों पर पहले ही इसके बारे में विज्ञापन दिए हुए है, जहां यह संदेश दिया गया है कि ग्राहक सामान खरीदने के लिए खुद ही अपने कैरी बैग लेकर आए, नहीं तो बिग बाजार से कैरी बैग लेने पर उन्हें अलग से चार्ज देना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी सेवा में कोई कोताही नहीं बरती है।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें