लंगाह के फैसले का हवाला दे मांगी चुनाव लड़ने की छूट
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ भुलत्थ (कपूरथला) से शिरोमणि अकाली दल की विधायक बीबी जागीर कौर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
भुलत्थ (कपूरथला) से शिरोमणि अकाली दल की विधायक बीबी जागीर कौर की ओर से सीबीआइ अदालत द्वारा सुनाई गई पाच वर्ष की सजा को निलंबित करने की माग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। बीबी जागीर कौर के वकील ने अकाली नेता सुच्चा सिंह लंगाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बीबी जागीर कौर की भी सजा इसी आधार पर निलंबित की जाए। जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ ने याचिका पर लंबी बहस के बाद सुनवाई वीरवार तक स्थगित कर दी।
पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को भी मोहाली जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। लंगाह ने भी सजा के निलंबन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जोकि 21 दिसंबर को खारिज हो गई थी। इसके बाद लंगाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। इससे लंगाह के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया था। इसी आधार पर अब बीबी जागीर कौर ने भी हाईकोर्ट में लंगाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्हें भी राहत देने की माग की है। याचिका पर अब वीरवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। बीबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा निलंबित करने की मांग की है।
याचिका में बीबी जागीर कौर ने कहा है कि वह भुलत्थ से विधायक हैं और पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के साथ ही शिअद महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं और चुनाव प्रचार करना चाहती हैं। जब तक सजा निलंबित नहीं होती है, तब तक चुनाव नहीं लड़ सकती। लिहाजा उनकी सजा निलंबित की जाए।
18 तक मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना जरूरी
हाईकोर्ट अगर इस अर्जी पर 18 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाता है तो बीबी जागीर कौर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए 18 जनवरी तक नामाकन होना है। इसके बाद नामाकन नहीं किया जा सकता।