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चंडीगढ़ में आज और कल वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, मूवमेंट पास के लिए यहां करें अप्लाई

सिटी ब्यूटीफुल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शनिवार और रविवार दो दिन वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। यह फैसला प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रशासक के साथ हुई कोविड वॉर रूम की बैठक में लिया गया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 08 May 2021 10:57 AM (IST)Updated: Sat, 08 May 2021 10:57 AM (IST)
चंडीगढ़ में आज और कल वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, मूवमेंट पास के लिए यहां करें अप्लाई
चंडीगढ़ में आज और कल वीकेंड कोरोना कर्फ्यू।

चंडीगढ़, जेएनएन।  सिटी ब्यूटीफुल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शनिवार और रविवार दो दिन वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। यह फैसला शुक्रवार को हुई कोविड वॉर रूम की बैठक में लिया गया है। इन दोनों दिन जरूरी सामान की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।

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इसके साथ ही शहवासियों को राहत देते हुए लोगों को पार्कों में सुबह 6 से 9 बजे सैर करने की इजाजत दी गई है। वहीं प्रशासन ने मूवमेंट पास बनाकर लोगों को आने जाने की भी छूट दी है। इसके ww.admser.chd.nic.in/dpc पर अप्लाई कर सकते हैं और 0172-2700076 या 0172-2700341 नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं।

वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को दौरान ये सब रहेगा खुला

  • एटीएम, हॉस्पिटल या मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट मैन्यूफेक्चरर, डिस्पेंसरियां, केमिस्ट, लेबोरेट्रीज, रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम्स खुले रहेंगे
  • दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल-सब्जियाें की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। सिर्फ होम डिलिवरी ही होगी
  • मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्री खुली रहेगी
  • इंटर स्टेट जरूरी और गैर जरूरी सामान की मूवमेंट जारी रहेगी
  • रेस्टोरेंट, इटिंग प्लेस, होटल, फूड कोर्ट से केवल सिर्फ रात नौ बजे तक ही होम डिलिवरी होगी, वहां बैठकर खाना खाने पर पांबदी रहेगी। 
  • गर्भवती महिलाएं और मरीजों को अस्पताल आने जाने में छूट रहेगी
  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या आइएसबीटी से आने वाले विजिटर्स को छूट रहेगी
  • शादी में 50 लोग बुला सकेंगे। संबंधित एसडीएम की मंजूरी जरूरी। अंतिम संस्कार में 20 लोग
  • वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर खुले रहेंगे

ये बंद रहेगा

  • शाॅपिंग माॅल, सिनेमा, शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट्स या ईटिंग पाॅइंट में सिटिंग की मंजूरी नहीं है। घर से ऑर्डर कर खाना मंगवा सकते हैं।
  • गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें जैसे मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट, कंप्यूटर मार्केट बंद रहेंगी
  • सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे

वीकेंड कर्फ्यू में इन्हें आने-जाने की छूट

लाॅ एंड ऑर्डर/इमरजेंसी और म्यूनिसिपल सर्विसेज में लगे कर्मी, एग्ज्यूकेटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, मिल्ट्री, सीएपीएफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, मीडिया कर्मी, टेलिकाॅम सर्विसेज या फिर जिनकी कोविड में ड्यूटी है।


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