एपल का मैकबुक अगले दिन ही खराब, कंपनी लौटाएगी 1.27 लाख
सेक्टर-21 सी के रहने वाले सामन्यू जैन ने 3 जुलाई 2017 को सेक्टर-35 बी स्थित यूनिकॉर्न इंफोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एपल कंपनी का मैकबुक खरीदा था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : सेक्टर-21 सी के रहने वाले सामन्यू जैन ने 3 जुलाई 2017 को सेक्टर-35 बी स्थित यूनिकॉर्न इंफोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एपल कंपनी का मैकबुक खरीदा था। जिसकी कीमत करीब 1 लाख 27 हजार 900 रुपये थी। सामन्यू जैन ने इस मैकबुक के अलावा 1700 रुपये का यूएसबी एडोप्टर भी खरीदा, लेकिन पहले दिन से ही मैकबुक में प्राब्लम आने लगी। इस पर शिकायतकर्ता सामन्यू ने जिस कंपनी से ये मैकबुक खरीदा था, उससे संपर्क कर मैकबुक को रिप्लेस करने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता को मैकबुक रिप्लेस कर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कंपनी ने मैकबुक ठीक कर युवक को दे दिया। थोड़े दिन बाद फिर मैकबुक में प्राब्लम आने लगी। इस पर उपभोक्ता ने कंपनी को दोबारा संपर्क किया। जिसे कंपनी ने सही कर 8 सितंबर 2017 को लौटाया। इसके बावजूद मैकबुक में हैंग होने, बैटरी चार्ज न होने, ओवरहीटिंग जैसी प्राब्लम आने लगी। इस पर उपभोक्ता ने कंपनी के 14 सितंबर 2017 को सर्विस सेंटर पर विजिट किया और मैकबुक रिप्लेस करने को कहा। लेकिन सर्विस सेंटर ने इन्कार कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने 30 सितंबर 2017, 8 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2017 को ई मेल कर कंपनी को मैकबुक में आ रही दिक्कतों को बताया। इसके बावजूद कंपनी ने उपभोक्ता को कोई रिस्पांस नहीं दिया। उपभोक्ता ने कंपनी के खिलाफ 24 अक्टूबर 2017 को लीगल नोटिस जारी किया। वहीं, उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ लिखित शिकायत दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने एपल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और यूनिकॉर्न इंफोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आदेश जारी कर उपभोक्ता ने जिस दिन मैकबुक खरीदा था, उस दिन से 1 लाख 27 हजार 900 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से वापिस लौटाने को कहा है। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों कंपनी को 10 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपये मुकदमा राशि दिए जाने के आदेश जारी किए है।