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GMCH-32 में MBBS कोर्स के स्टेट कोटे पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती Chandigarh News

जीएमसीएच-32 में एमबीबीएस कोर्स के स्टेट कोटे में दाखिले के लिए हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके खिलाफ प्रभावित आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 13 Jul 2019 11:46 AM (IST)Updated: Sat, 13 Jul 2019 04:09 PM (IST)
GMCH-32 में MBBS कोर्स के स्टेट कोटे पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती Chandigarh News
GMCH-32 में MBBS कोर्स के स्टेट कोटे पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती Chandigarh News

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जीएमसीएच-32 में एमबीबीएस कोर्स के स्टेट कोटे में दाखिले के लिए हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उनके खिलाफ प्रभावित आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस अपील पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज जीएमसीएच-32 में शहर के स्कूलों से सिर्फ 12वीं पास करने वाले छात्रों को भी एमबीबीएस में दाखिला दिए जाने का नियम बनाया था, उसे हाईकोर्ट ने रद करते हुए स्टेट कोटे के तहत  अब शहर के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं, +1 और +2 पास आवेदक को ही दाखिला दिए जाने के चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दे दिए थे।

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हाईकोर्ट ने कहा था : चंडीगढ़ के लोगों से किया जा रहा है भेदभाव
हाईकोर्ट ने सिर्फ 12वीं के नियम को पूरी तरह से अवैध और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे रद करते हुए कहा था कि इस नियम से शहर के वास्तविक निवासियों से अन्याय हुआ है। स्टेट कोटे के तहत शहर में एक लंबे समय से अपनी शिक्षा ले रहे छात्रों का पहला अधिकार है, जिसे छीनने की चंडीगढ़ प्रशासन ने कोशिश की है। क्योंकि प्रशासन के अधिकारी पंजाब और हरियाणा से डेपुटेशन पर आते हैं और उनके बच्चे भी शहर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकें, इसके लिए प्रशासन ने समय-समय पर नियमों में ढील दी और शहर में 10वीं, 11वीं और 12वीं करने वाले छात्रों को इस कोटे में उन छात्रों से प्रतियोगिता करने पर मजबूर किया गया, जिन्होंने शहर में महज एक साल लगा 12वीं कर ली और इस कोटे में दाखिले के अधिकारी बन गए। फैसले से प्रभावित कई आवेदकों ने अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है।

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