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पंजाब यूनिवर्सिटी में नियमों को ताक पर रख हुई घरों की अलॉटमेंट, PUTA ने जताया विरोध

यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी वर्ष 2014 और 2017 में नियमों को ताक पर रख घरों की अलॉटमेंट की गई थी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 02:05 PM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 02:05 PM (IST)
पंजाब यूनिवर्सिटी में नियमों को ताक पर रख हुई घरों की अलॉटमेंट, PUTA ने जताया विरोध
पंजाब यूनिवर्सिटी में नियमों को ताक पर रख हुई घरों की अलॉटमेंट, PUTA ने जताया विरोध

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) ने पीयू वीसी प्रो. राजकुमार द्वारा घरों की अलॉटमेंट पर सवालिया निशान लगाए है। शुक्रवार को जारी एक बयान में पुटा अध्यक्ष प्रो. राजेश गिल ने कहा कि शिक्षकों के लिए हाउस अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग 20 अगस्त के लिए निर्धारित है। कैंपस मे खाली मकानों के निरीक्षण के लिए उप-समिति की बैठक आयोजित की गई थी। खाली घरों की सूची में टी-1 से 4 शामिल नहीं था। प्रो. गिल ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार ये घर खाली थे। 22 जुलाई को डीयूआइ प्रो. आरके सिंगला को एक पत्र लिख काउंसलिंग आयोजित करने का अनुरोध किया गया था।

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पुटा प्रतिनिधियों ने इस विशेष घर के बारे में पूछताछ की, तो डीआर एस्टेट द्वारा अवगत कराया गया कि यह घर पहले ही कुछ शिक्षकों को कुलपति द्वारा आवंटित किया जा चुके हैं। पुटा ने इस फैसले पर ही अपनी कड़ी आपत्ती दर्ज करवाई गई है। वीसी द्वारा घरों की अलॉटमेंट सभी नियमों के खिलाफ है। प्रो. गिल ने कड़े शब्दों में कहा कि अधिकारियों द्वारा पुटा को अंधेरे में रखकर किसी भी पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्हाेंने वीसी को पत्र लिख कर यह अनुरोध किया जाता है कि टी-1 से 4 हाउस के आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट को तुरंत रद किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार गलत अलॉटमेंट भविष्य में दोबारा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। यह पहला मामला नहीं है, जब घरों को अलॉटमेंट को लेकर मामला गरमाया है। इससे पहले भी वर्ष 2014 और 2017 में नियमों को ताक पर रख घरों की अलॉटमेंट की गई थी।

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