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चंडीगढ़ में खुलेंगे सभी कॉलेज, 50 फीसद नॉन टीचिंग स्टाफ को आने की इजाजत

चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव एसएस गिल ने सोमवार को शहर के सभी कॉलेजों के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत कॉलेजों का 50 फीसद नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ शुरू किया जाएगा। कॉलेज में केवल नॉन टीचिंग स्टाफ को परमिशन दी गई है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Mon, 24 May 2021 05:09 PM (IST)Updated: Mon, 24 May 2021 05:09 PM (IST)
चंडीगढ़ में खुलेंगे सभी कॉलेज, 50 फीसद नॉन टीचिंग स्टाफ को आने की इजाजत
चंडीगढ़ स्थित डीएवी कॉलेज की फाइल फोटो।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव एसएस गिल ने सोमवार को शहर के सभी कॉलेजों के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत कॉलेजों का 50 फीसद नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ शुरू किया जाएगा। कॉलेज में केवल नॉन टीचिंग स्टाफ को 50 फीसद के साथ आने कर परमिशन दी गई है। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे। अभी तक काॅलेजों में गेट पर ताला ही लटका हुआ था। अगर किसी को कोई जरूरी काम होता तो ही वह कॉलेज आता था। लेकिन अब 50 फीसद नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कॉलेज में लंबित पड़े कार्य भी पूरे होंगे।

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जहां कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के आधे कर्मचारियों को आने की परमिशन मिली है, वहीं दूसरी ओर जारी आदेश के तहत टीचिंग स्टाफ काे घर पर रहकर ही काम करने को कहा गया है। कोई टीचिंग स्टाफ कॉलेज में आकर काम नहीं करेगा। उसके अलावा कॉलेज प्रिंसिपल जरूरत पड़ने पर किसी भी फैक्लटी सदस्य को कॉलेज में बुला सकते हैं। यह सिर्फ तभी मान्य होगा जब कॉलेज से जुड़ा कोई बहुत जरूरी कार्य होगा।

आदेश उन स्टाफ के लिए मान्य नहीं होगा जिनकी ड्यूटी कोविड से जुड़ी है। शिक्षा विभाग के जो सदस्य काेविड ड्यूटी में तैनात हैं, उन्हें भी कॉलेज आने की मनाही है। वहीं कोई भी स्टाफ सदस्य शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी को जरूरी कार्य से दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है तो उसे सक्षम अधिकारी की पहले अनुमति लेनी होगी। उसके अलावा उसे मोबाइल, ई-मेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम पर उपलब्ध रहला अनिवार्य होगा। अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें कॉलेज में बुलाया जाता है तो उस स्टाफ सदस्य को उपस्थित होना होगा।


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