ड्रग्स केस में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी है। अभी तक मजीठिया को अंतरिम जमानत मिली हुई थी लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ड्रग्स मामले में फंसे सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी है। अभी तक मजीठिया को अंतरिम जमानत मिली हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मंगलवार सुबह जमानत पर दलीलें पूरी हुई थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को बिक्रम मजीठिया पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में केस दर्ज किया गया था। मामले में गिरफ्तारी की आशंका के बाद उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। मजीठिया का दावा है कि उनके खिलाफ ये केस राजनीतिक रंजिश में दर्ज किया गया है। अब हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। या फिर वे अदालत में सरेंडर भी कर सकते हैं।
बता दें कि ड्रग्स केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मजीठिया कथित रूप से अंडरग्राउंड हो गए थे। करीब 8 दिन पहले अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह पहली बार अमृतसर पहुंचे थे। वहां समर्थकों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया था। इसके बाद उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
कब क्या हुआ
20 दिसंबर, 2021 - पंजाब में ड्रग्स रैकेट की जांच की 2018 की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर बिक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एंटी ड्रग्स स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में दाखिल की थी।
11 जनवरी, 2022 - मामले में बिक्रम मजीठिया को हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी और एसआईटी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। मजीठिया 12 जनवरी को पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पहुंचे।
24 जनवरी, 2022 - हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की। मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी।