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27 लाख रुपये लेने के बाद कंट्रक्शन साइट पर नहीं किया काम पूरा, चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन ने लगाया हर्जाना

27 लाख रुपये लेने के बाद भी कंट्रक्शन साइट पर काम पूरा न करना पर सेक्टर-19 स्थित गौतम कंट्रक्शन कंपनी को भारी पड़ा। कंपनी के खिलाफ सेक्टर-44डी के रहने वाले 75 वर्षीय मुबारक मसीह ने मार्च 2019 में कंपनी के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 12:08 PM (IST)Updated: Sat, 05 Jun 2021 12:08 PM (IST)
चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-19 स्थित गौतम कंट्रक्शन कंपनी पर हर्जाना लगाया है।

चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। 27 लाख रुपये लेने के बाद भी कंट्रक्शन साइट पर काम पूरा न करना पर सेक्टर-19 स्थित गौतम कंट्रक्शन कंपनी को भारी पड़ा। कंपनी के खिलाफ सेक्टर-44डी के रहने वाले 75 वर्षीय मुबारक मसीह ने मार्च 2019 में कंपनी के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई।

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शिकायत पर सुनवाई करते हुए कमीशन ने कंपनी को 12 फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ 30 दिनाें में 11 लाख 95 हजार 370 रुपये वापस देने का आदेश दिया है। उसके अलावा कंपनी पर उपभोक्ता को मानसिक परेशान और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 50-50 हजार रुपये का भी आदेश दिया है। अगर कंपनी 30 दिनों में राशि का भुगतान नहीं करती है तो फिर 15 फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ उसे राशि लौटानी होगी।

अपनी शिकायत में मुबारक ने बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी से वर्ष 2018 में मोहाली स्थित एरो सिटी में प्लाट बुक किया था। कंपनी ने उनको 10 अगस्त से 11 दिसंबर 2018 तक के समय में प्लाट देने का वायदा किया था जिसकी एवज में उन्होंने कंपनी को 27 लाख रुपये की राशि दी थी। इस समय में जब शिकायतकर्ता ने कंपनी से वर्क डिटेल मांगी तो कंपनी ने उन्हें वो नहीं दी। 10 जनवरी 2019 को पाया गया कि उक्त प्लाट को बनाने में 16,77,629 रुपये का खर्चा आया है जबकि कंपनी ने उनसे 27 लाख रुपये लिए। अनुबंध के अनुसार कंपनी को प्लाट 19 सितंबर 2019 तक काम पूरा करना था लेकिन इस समय अवधि में उन्हाेंने कार्य पूरा नहीं किया। इसके अलावा कंपनी ने उनसे अतिरिक्त राशि की मांग कर डाली। इसके बाद मुबारक ने कंपनी के खिलाफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई।


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