Move to Jagran APP

डी टाइप 295 और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर 175 रुपये में भरेगा

कालाबाजारी रोकने के लिए यूटी प्रशासन ने सभी प्राइवेट वेंडर को जीएमसीएच-32 को दिए जाने वाले रेट पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफलिग के आदेश दिए थे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 May 2021 07:26 AM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 07:26 AM (IST)
डी टाइप 295 और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर 175 रुपये में भरेगा
डी टाइप 295 और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर 175 रुपये में भरेगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : कालाबाजारी रोकने के लिए यूटी प्रशासन ने सभी प्राइवेट वेंडर को जीएमसीएच-32 को दिए जाने वाले रेट पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर रिफलिग के आदेश दिए थे। इसके तहत डी टाइप सिलेंडर 295 और बी टाइप सिलेंडर 175 रुपये में रिफिल करना होगा। इससे अधिक कोई रिफलिग के पैसे चार्ज करता है तो उस पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं प्रशासन ने चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड के चीफ इंजीनियर राजीव सिगला को सभी ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन का काम देखने के निर्देश दिए हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल चंडीगढ़ के स्वास्थ्य संस्थानों में ही हो यह सुनिश्चित करना होगा। साथ ही उनकी जिम्मेदारी है यह देखना भी होगी कि जो रेट प्रशासन ने तय कर रखे हैं उसी में ही प्राइवेट वेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करके दें। कहीं ओवरचार्जिंग होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। बता दें कि प्रशासन ने सीएचबी सीईओ यशपाल गर्ग को ऑक्सीजन सप्लाई का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बोर्ड की पूरी मशीनरी को इन दिनों महामारी से निपटने में झोंक दिया है। इसके लिए उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को जिम्मेदारी दे रखी है। शायद यही कारण है कि अब चंडीगढ़ में ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू है। एक एक सिलेंडर का हिसाब हो रहा है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.