Move to Jagran APP

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किया अतिरिक्त निर्माण तो देनी होगी पेनल्टी, तय की गई राशि

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों ने अपनी जरूरत को देखते हुए समय समय पर मकानों में आगे पीछे अतिरिक्त निर्माण करवाए हैं। बैककोर्ट यार्ड में रूम और अतिरिक्त फ्लोर तक बना लिए गए हैं। इसके लिए मकानों में रहने वालों को पेनल्टी देगी होगी।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 12:07 PM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 12:07 PM (IST)
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किया अतिरिक्त निर्माण तो देनी होगी पेनल्टी, तय की गई राशि
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में किया अतिरिक्त निर्माण तो देनी होगी पेनल्टी, तय की गई राशि।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के अलग-अलग कैटेगरी में विभिन्न सेक्टरों में 60 हजार से अधिक मकान हैं। इक्नॉमिकल वीकर सेक्शन से हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी के यह मकान हैं। अलॉटियों ने अपनी जरूरत को देखते हुए समय समय पर मकानों में आगे पीछे अतिरिक्त निर्माण करवाए हैं। बैककोर्ट यार्ड में रूम और अतिरिक्त फ्लोर तक बना लिए गए हैं। जिससे मकान में वेंटिलेशन और स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी की दिक्कत बढ़ गई। ईडब्ल्यूएस मकानों रहने वाले लोगों ने साथ लगती सरकारी जमीन तक को मकान में कवर कर लिया गया है। जिस वजह से अब सीएचबी इसे अवैध निर्माण मानकर कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई से बचने के लिए ही पेनल्टी के साथ वार्षिक राहत दी जाती है।

loksabha election banner

यह राहत निर्धारित पेनल्टी सीएचबी के पास जमा कराने के बाद मिलेगी। जो अलॉटी यह पेनल्टी जमा करा देगा उसके मकान पर एक साल तक कार्रवाई नहीं होगी। यह राहत 31 दिसंबर 2021 तक रहेगी। 30 सितंबर 2019 तक छूट के साथ जो पेनल्टी रेट तय किए थे, वही छूट अब भी अलॉटियों को दी गई है। यह राहत टेंपरेरी ही रहेगी। इसे रेगुलर कराना है तो अलॉटी को 31 दिसंबर तक मकान में किए गए अतिरिक्त निर्माण को हटाना होगा।

सार्वजनिक जमीन पर अगर कोई कब्जा किया है तो उसे हटाना होगा। यह अतिरिक्त निर्माण हटाने के बाद प्रशासन के पैनल में शामिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर से मकान की स्ट्रक्चरल स्टेब्लिटी रिपोर्ट सीएचबी के पास जमा करानी होगी। जिसमें इंजीनियर यह बताएगा कि मकान अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन हटाने के बाद सुरक्षित है या नहीं। इसके साथ ही अलॉटी को स्वयं घोषित शपथ पत्र भी देना होगा। जिसमें जिम्मेदारी अलॉटी की ही होगी। बाद में अगर सीएचबी की टीम मकान का ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे करती है तो उसमें रिपोर्ट अनुसार ही सभी चीजें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। 

अब मकान पर यह लगेगी पेनल्टी

कैटेगरी पेनल्टी चार्ज प्रति स्क्वेयर फीट, प्रति वर्ष

ईडब्ल्यूएस 50 रुपये

एलआइजी 60 रुपये

एमआइजी 80 रुपये

एचआइजी 90 रुपये

यह भी पढ़ें : एडवाइजर परिदा ने किया ट्वीट, चंडीगढ़ में संक्रमण बढ़ा, लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन

यह भी पढ़ें : चंडीगढ़ Axis Bank से 4 करोड़ रुपये चोरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की फिल्मी कहानी, लव मैरिज की तो परिवार ने किया बे-दखल

चंडीगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.