हत्या की कोशिश के आरोपित को जमानत
पांच साल पहले हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में पकड़े गए आरोपित हरप्रीत सिंह उर्फ हनी को मंगलवार को जिला अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने सशर्त आरोपित हरप्रीत को जमानत दी है। आरोपित के वकील की ओर से दलील दी गई आरोपित पिछले साल से इस मामले में जेल में है।
जासं, चंड़ीगढ़ : पांच साल पहले हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में पकड़े गए आरोपित हरप्रीत सिंह उर्फ हनी को मंगलवार को जिला अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने सशर्त आरोपित हरप्रीत को जमानत दी है। आरोपित के वकील की ओर से दलील दी गई आरोपित पिछले साल से इस मामले में जेल में है। उसके खिलाफ पुलिस ने चालान भी दाखिल कर दिए है। केस भी लंबा चलेगा ऐसे में आरोपित को जमानत दी जाए। अदालत की ओर से आरोपित का पासपोर्ट जमा करवा लिया गया। वहीं सरकारी वकील की ओर से कहा कि अगर आरोपित को जमानत मिलती है तो वह सुबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन आरोपित के वकील ने कहा कि जमानत के बाद आरोपित इस केस से जुड़े गवाह से किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं करेगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत की ओर से आरोपित हरप्रीत को जमानत दे दी गई।
साल 2020 में सेक्टर-22 के रहने वाले अमरीक सिंह ने हरप्रीत के खिलाफ आइपीसी की धारा 307 और 120बी के अलावा इंडियन आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत एफआइबार करवाई थी। अमरीक ने बताया कि वह सुबह हमेशा की तरह सेक्टर-22 में बने गुरुद्वारे में मत्था टेकने गया था। उस दौरान एक युवक उसे निरंतर रूप से देख रहा था। जब वह मत्था टेक कर गुरुद्वारे से अपने घर जाने लगा तो पीछे से उसे युवक ने उस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद अमरीक ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपित वहां से भाग गया। पुलिस थाना सेक्टर-17 ने पहले अज्ञात के खिलाफ एफआइआर की थी, लेकिन बाद में हरप्रीत को दबोच लिया गया।