सुबूतों के अभाव में नाबलिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित बरी, जानिए क्या है पूरा मामला Chandigarh News
पीड़िता का आरोप था कि आरोपित राहुल ने उसके मुंह में कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया जब वह होश में आइ तो देखा कि वह नग्न अवस्था में पड़ी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने आरोपित युवक को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी हुए युवक की पहचान सेक्टर-38 निवासी राहुल के रूप में हुई। बचाव पक्ष के वकील अनिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने अदालत में साबित किया कि पीड़िता राहुल से मिलने के जेल में भी जाया करती थी और पीड़िता की माता और परिजनों ने राहुल के पक्ष में ही गवाही दी। बताया कि आपसी कहासुनी के बाद राहुल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके चलते अदालत ने राहुल को बरी किया है।
14 वर्षीय लड़की पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी मां कोठियों में काम करती थी। पड़ोस में रहने वाला राहुल उसे आते-जाते घूरा करता था और उसपर कमेंट भी किया करता था। 22 अगस्त 2018 को पीड़िता दूध लेने के लिए निकली थी। राहुल ने नाबालिग को अपने घर के बाहर उसे अकेला पाकर कहा कि उसके घर में आज कोई नहीं है। वह उसके लिए खाना बना दे। जब नाबालिग ने इस बात से इनकार किया तो जबरन उसे कमरे में खींच लिया। राहुल ने उसके मुंह में कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया, जब वह होश में आइ तो देखा कि वह नग्न अवस्था में पड़ी है। इसके बाद उसने अपनी मां को सारी बात बताई। पीड़िता की मां ने मलोया थाना पुलिस को शिकायत दी। थाना पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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