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विज्ञापन के मुताबिक वोडाफोन-आइडिया कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, 10 हजार जुर्माना

वोडाफोन-आइडिया टेलीकॉम कंपनी पर कंज्यूमर फोरम ने हर्जाना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Jul 2020 07:59 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 06:08 AM (IST)
विज्ञापन के मुताबिक वोडाफोन-आइडिया कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, 10 हजार जुर्माना
विज्ञापन के मुताबिक वोडाफोन-आइडिया कंपनी ने नहीं दिया क्लेम, 10 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने पर एक वर्ष के लिए मोबाइल इंश्योरेंस कवर का लालच देने वाली वोडाफोन-आइडिया टेलीकॉम कंपनी पर कंज्यूमर फोरम ने हर्जाना लगाया है। फोरम ने यह हर्जाना सेक्टर-48 निवासी पायल गर्ग की शिकायत पर सुनवाई करने के बाद लगाया है। फोरम ने उक्त टेलीकॉम कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा राशि के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही केस खर्च के रूप में सात हजार रुपये देने के लिए भी कहा है। सिम करवाया था चेंज

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अपनी शिकायत में पायल ने कंज्यूमर फोरम को बताया कि वह पिछले काफी वर्षो से एयरटेल कंपनी के सिम का प्रयोग कर रही थी। लेकिन वोडाफोन-आइडिया का एक विज्ञापन देखकर 2018 में अपना सिम एयरटेल कंपनी से वोडाफोन-आइडिया टेलीकॉम कंपनी में बदलवा लिया। अपने विज्ञापन में कंपनी ने दावा किया था कि अगर कोई ग्राहक अपना नंबर उनके नेटवर्क में पोर्ट करवाता है, तो कंपनी उनके मोबाइल पर 12 महीने के लिए इंश्योरेंस कवर देगी। इसके लिए ग्राहक को 499 रुपये का प्लान भी लेना अनिवार्य होगा। पायल ने अपने मोबाइल सिम को एयरटेल कंपनी से उक्त कंपनी के नेटवर्क में पोर्ट करवा लिया। लेकिन मार्च, 2019 में उनके मोबाइल में कुछ दिक्कत आई, तो उनके पिता ने कंपनी से बात की और इंश्योरेंस प्लान के तहत मोबाइल ठीक करवाने के लिए कहा। कंपनी ने इस पर कहा कि कंपनी का टेक्नीकल एक्सपर्ट उनके घर पर दो से तीन दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उनके घर पर कंपनी की तरफ से कोई कर्मचारी नहीं आया। परेशान होकर पायल ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। वहीं, अपना पक्ष रखते हुए कंपनी ने दलील दी कि ग्राहक ने प्लान लेते समय कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।


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