मजीठिया मानहानि मामले में आप नेता संजय सिंह को हाई कोर्ट से झटका, मामला रद करने की मांग खारिज
बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने समन रद करने व केस रद करने की मांग खारिज कर दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। Majithia Defamation Case: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने आप नेता व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में संजय सिंह (Sanjay Singh) ने मजीठिया मानहानि मामले की शिकायत रद करने की गुहार लगाई थी। इसके साथ ही इस केस में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई थी, इस मांग को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
संजय सिंह की दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि लुधियाना की ट्रायल कोर्ट ने मजीठिया की शिकायत पर जो केस शुरू किया है वह बिलकुल सही है। इसी के तहत संजय सिंह को समन जारी किए गए थे। हाई कोर्ट ने पिछले साल इस केस की सुनवाई पर लगाई गई रोक को हटाने के आदेश भी दिए हैं।
संजय सिंह ने पांच सितंबर 2015 को मोगा में हुई एक रैली में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया (Bikramjeet Singh Majithia) के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप लगाए थे। इसके बाद मजीठिया ने संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में 12 जनवरी 2016 को मानहानि की शिकायत दर्ज करवा दी। यह केस लुधियाना कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने संजय सिंह को 2016 में समन किया गया था।
समन के आदेश के खिलाफ संजय ङ्क्षसह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि समन किए जाने के यह आदेश तय प्रावधानों के तहत जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में समन किए जाने के आदेश और उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद किया जाए। हाई कोर्ट ने पिछले साल समन के आदेशों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पिछले महीने इन दोनों ही याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वीरवार को हाई कोर्ट ने संजय सिंह की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।