पोस्को एक्ट में नाबालिग को 20 वर्ष की सजा
करीब दो वर्ष पहले सेक्टर-24 के रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लड़का पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से लंबे समय तक शारारिक संबंध बनाता रहा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :
वर्ष 2018 में पड़ोस की नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में एक नाबालिग को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। वीरवार को वूमेन चाइल्ड एंड वूमेन क्राइम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
करीब दो वर्ष पहले सेक्टर-24 के रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग लड़का पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से लंबे समय तक शारारिक संबंध बनाता रहा। जब नाबालिक गर्भवती हुई तो इसका खुलासा हुआ। इस बात को लेकर लड़की के अभिभावकों ने सेक्टर 11 पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करवाई। इसके बाद लड़के को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। इस समय भी वह बाल सुधार गृह में है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जब वह बालिग होगा तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा जाएगा। कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ ही उस पर 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। पहले पति की धमकी से परेशान होकर महिला ने की खुदकुशी, मिला सुसाइड नोट
जासं, जीरकपुर : ढकौली थाने के अधीन पड़ते किशनपुरा स्थित शुभम होम सोसायटी में 29वर्षीय महिला ने अपने पहले पति से मिल रही धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसकी पहचान नीलम के रूप में हुई है। एसएचओ ढकौली दीपइंदर बराड़ ने बताया कि पुलिस को मौका-ए-वारदात से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मृतका नीलम ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पहले पति, सास व ससुर को ठहराया है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर उसके पहले पति विक्रम, ससुर बनारसी दास व सास शरबती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपित परिवार मूल रूप से करनाल (हरियाणा) का है।
मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसका पहला पति विक्रम उसकी दूसरी शादी के बाद से ही उसके वर्तमान पति व उसके भाई के बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहा था।