मनमानी : वाहन पर नियम से ज्यादा सवारियां बैठाने पर 1863 गाड़ियां जब्त
24 मार्च से कर्फ्यू से चार मई से लागू लॉकडाउन के दौरान सड़क पर वाहनों के चलने की छूट देने के साथ एक नियम भी तय किया गया।
चंडीगढ़ [कुलदीप शुक्ला]। कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रशासन और पुलिस अहम कदम उठाने के साथ मजबूती की पालना करवाने के लिए डटे हैं। इसके बावजूद पब्लिक नियमों की जानबूझकर अनदेखी कर वायरस को फैलने को बढ़ावा दे रही हैं। 24 मार्च से कर्फ्यू से चार मई से लागू लॉकडाउन के दौरान सड़क पर वाहनों के चलने की छूट देने के साथ एक नियम भी तय किया गया। जिसमें कार में तीन और बाइक पर एक व्यक्ति से ज्यादा बैठकर नहीं चलेगे। पहले दो दिन लोगों को जागरुक करने के बाद भी पब्लिक सुरक्षित सफर नहीं कर रही है। 10 दिन में ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने पर 1863 वाहनों को जब्त किया हैं। इसमें कार, बाइक, एक्टिवा और ऑटो शामिल हैं।
कैब, टैक्सी, ऑटो बैन
यूटी प्रशासन से कर्फ्यू हटाकर लॉकडाउन लागू करने के साथ सुबह सात से शाम सात बजे तक लोगों को जरुरी काम से मास्क लगाकर बाहर निकलने की छूट दी। प्राइवेट वाहनों में लिमिटेड लोगों की बैठने की अनुमति के साथ कैब, टैक्सी और ऑटो पूरी तरह से बैन हैं। इसके बावजूद ऑटो चालक मौका देखकर सवारी लेने निकल जाते हैं। इस दौरान कुल 34 ऑटो भी जब्त किए गए हैं। सभी वाहनों के जब्त होने पर चालान ब्रांच में भीड़ से बचने के लिए चार दिन बाद की भुगतान तारीख दी जाती हैं।
लॉकडाउन में चालान के आंकड़ें
कुल चालान - 1863
दो पहिया वाहन- 1753
चार पहिया वाहन- 76
तीन पहिया वाहन - 34
लॉकडाउन में वाहन चालक को सवारी की लिमिट बताकर दो दिन जागरुक भी किया गया था। इसके बावजूद लोगों की मनमानी प्रशासन और पुलिस की तैयारी पर भारी पड़कर कोरोना को बढ़ावा दे रही हैं। इस नियम में गाड़ी मौके पर ही जब्त कर चार दिन बाद चालानिंग ब्रांच सेे भुगतान के बाद छोड़ी जाती हैं।
चरणजीत सिंह, डीएसपी एंड पीआरओ।