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52 साल की महिला की हादसे में हुई थी मौत, अब परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा

साल 2016 में एक हादसे के दौरान मारी गई महिला के परिजनों को 12 लाख रुपये देने के आदेश मोटर एक्‍सीडेंट क्‍लेम ट्रिब्यूनल ने दिए हैं।

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 10 Nov 2018 11:59 AM (IST)Updated: Sat, 10 Nov 2018 11:59 AM (IST)
52 साल की महिला की हादसे में हुई थी मौत, अब परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा
52 साल की महिला की हादसे में हुई थी मौत, अब परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। साल 2016 में 52 साल की एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मामले में सुनवाई करते हुए मृतक के परिजनों को 12 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुड्डा अलिशेर की रहने वाली 52 साल की शकुंतला देवी की 19 अक्टूबर 2016 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने ट्रिब्यूनल में केस दायर कर 30 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने को लेकर एप्लीकेशन दायर की थी। मृतक शकुंतला देवी हाउसवाइफ थीं। ट्रिब्यूनल में जो एप्लीकेशन दायर की गई थी।

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19 अक्टूबर 2016 को मृतक महिला शकुंतला देवी अपने पति चांद सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर पंचकूला के गांव इसारनगर से अपने घर खुड्डा अलिशेर की ओर जा रही थी। वहीं उनके पीछे एक और मोटरसाइकिल जिस पर जसविंदर सिंह था। वह भी उनके पीछे से आ रहा था। चंडीमंदिर लाइट प्वाइंट के पास एक ट्रक ड्राइवर राजकुमार जोकी बहुत ही तेज ट्रक चलाते हुए पीछे से आ रहा था, उसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे की बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। जिसके चलते शकुंतला देवी को इस सड़क हादसे में गंभीर चोटें आई। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित ट्रक ड्राइवर, ट्रक के मालिक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मिलकर मृतक महिला के परिजनों को 12.03 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।


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