अंगुली के इलाज में बरती लापरवाही, नामी हॉस्पिटल पर 11 लाख जुर्माना
पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने पर माेहाली के एक नामी अस्पताल पर 11 लाख जुर्माना किया है। इलाज में लापरवाही से मरीज की अंगुली काटनी पड़ी थी।
जेएनएन, चंडीगढ़। गैंगरीन से संक्रमित अंगुली के उपचार में लापरवाही के मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली के एक नामी अस्पताल पर भारी जुर्माना किया है। आयोग ने अपने फैसले में मोहाली के मैक्स एलिट सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि वह मरीज को 11 लाख रुपये मुआवजा और 22 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरतने के कारण मरीज की अंगुली काटनी पड़ी थी।
मामला 2015 का है। मोहाली फेज दो निवासी मरीज संदीप कुमार ने अपनी अर्जी में कहा था कि अंगुली के इलाज के दौरान अस्पताल की ओर से लापरवाही बरती गई। संदीप के वकील नीतीश वासुदेव ने इस मामले में तर्क दिया कि गैंगरीन से संक्रमित अंगुली का उचित इलाज नहीं किया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता की अंगुली का एक्स-रे भी नहीं कराया गया।
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बीमारी बढ़ने पर जब मरीज ने दूसरे अस्पताल में इलाज शुरू कराया तो पता चला कि मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान अंगुली की हड्डी को हटा दिया गया था। इससे शिकायतकर्ता के दाहिने हाथ को नुकसान पहुंचा। बावजूद इसके अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज से यह बात स्पष्ट नहीं की और न ही उन्होंने इसकी जरूरी जांच कराई।
अंगुली कटना जीवन का सबसे दुखद पहलू
मोहाली के फेज दो निवासी मरीज संदीप कुमार ने बताया कि अंगुली कटना उनके जीवन का सबसे दुखद पहलू है। वे पेशे से मेडिकल रिप्रजेंटेटिव हैं। उन्हें नौकरी के सिलसिले में बाइक से काफी भाग-दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन अंगुली कटने से परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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संदीप ने बताया कि उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक है। जुलाई 2014 में क्रिकेट खेलने के दौरान ही अंगुली में चोट लगी थी। इलाज के लिए वे मैक्स अस्पताल गए, जहां अंगुली का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दो माह बाद तक उपचार के नाम पर उन्हें गुमराह किया जाता रहा। इलाज के नाम पर करीब दो लाख रुपये वसूल किए गए। बाद में अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें यह कह कर घर जाने की इजाजत दे दी कि अब उनकी अंगुली बिलकुल ठीक है।