नशा तस्करी में एक व्यक्ति को दस साल की कैद व एक लाख जुर्माना
जागरण संवाददाता, मोहाली : मोहाली की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एनडीपीएस मामले में सुनवाई करते हुए एक
जागरण संवाददाता, मोहाली : मोहाली की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एनडीपीएस मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपित अफजल खान को दोषी मानते हुए दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा स्पेशल कोर्ट के जज रजनीश गर्ग ने सुनाई। डेढ़ साल में यह पहला मामला है, जिसमें एनडीपीएस मामले में इतनी लंबी सजा सुनाई गई हो। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2017 में लालडू के तत्कालीन एडिशनल एसएचओ सुमित मोर ने 21 जनवरी 2017 को आइटीआई चौक लालडू के नाकाबंदी के दौरान सेंट्रो कार की तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से 400 नशीले इंजेक्शन बरामद किए थे। कार को सेक्टर-30 निवासी अफजल खान चला रहा था, जो पेंटर का काम करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ लालडू थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 /67/85 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जाच में यह बात सामने आई थी कि अफजल खान नशे की सप्लाई के अलावा नशा करने का भी आदी है, जिसके खिलाफ चंडीगढ़ में करीब पाच मामले दर्ज थे, जिनमें वह बरी हो चुका था।